India News (इंडिया न्यूज), OTT Platform: एक संसदीय पैनल ने सरकार से कहा है कि वह उन ओटीटी प्लेटफॉर्म को रोकने के लिए कदम उठाए, जो अपने कार्यक्रमों का नाम बदलकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आईपी पते बदलकर अश्लील और पोर्नोग्राफ़िक सामग्री साझा करने से कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति भी चाहती थी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय बार-बार अपराध करने वालों के लिए निवारक दंड प्रदान करने के लिए कानूनों का मसौदा तैयार करे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों की अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि उसे पिछले साल मार्च में अश्लील और कभी-कभी अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने के बारे में सूचित किया गया है। मंत्रालय ने पैनल को बताया कि उन्नीस वेबसाइट, 10 ऐप (गूगल प्ले पर सात और बाकी ऐप्पल ऐप स्टोर पर) और इन प्लेटफार्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक पहुंच के लिए अक्षम कर दिए गए थे। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का भाग III ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित है और यह अनिवार्य करता है कि जो लोग ‘ए’ रेटिंग वाली सामग्री तक पहुँच प्रदान करते हैं, उन्हें पहुँच नियंत्रण उपायों के माध्यम से बच्चों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना चाहिए।
OTT Platform (ओटीटी प्लेटफॉर्म)
पैनल ने मंत्रालय से पूछा कि क्या 18 ओटीटी, 19 वेबसाइट और 10 ऐप पर मंत्रालय द्वारा अवरुद्ध की गई सामग्री सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल जैसे अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है और यदि ऐसा हो रहा है, तो उसे इससे निपटने के लिए एक योजना प्रदान करनी चाहिए। इसने यह भी पूछा कि क्या मौजूदा कानूनी ढांचा इस मुद्दे से निपटने के लिए पर्याप्त है या नवीनतम उपलब्ध तकनीकों की पृष्ठभूमि में इससे निपटने के लिए अधिक कड़े कानूनों की आवश्यकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, समिति ने मंत्रालय को यह भी सलाह दी कि इस संबंध में बार-बार अपराध करने वालों के लिए किसी प्रकार की निवारक सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है, “समिति यह भी जानना चाहेगी कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से कार्यक्रमों के नाम बदलने, प्रसार के साधनों को बदलने और आईपी एड्रेस आदि को बदलने की आड़ में वही गलती करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म से सख्ती से निपटा जाता है।” बहुपक्षीय पैनल ने मंत्रालय से सोशल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित वयस्क सामग्री से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और उन चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी पूछा है, जो सिनेमैटोग्राफी (संशोधन) अधिनियम, 2023 में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले में “लगातार कानून तोड़ने वाले” हैं।