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Punjab में पंचायत चुनाव का ऐलान,15 अक्टूबर को होगा मतदान

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : September 25, 2024, 4:52 pm IST

Panchayat elections in Punjab

India News (इंडिया न्यूज), Panchayat elections in Punjab:पंजाब में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। 15 अक्टूबर को मतदान होगा। उसी दिन नतीजे भी आएंगे। इसकी घोषणा राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बुधवार (25 सितंबर) को की। उन्होंने कहा कि पंच और सरपंच पद के लिए 27 से 4 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के लिए समय सीमा फरवरी 2024 में समाप्त हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण चुनाव में देरी हुई। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

20 अक्टूबर से पहले होंगे चुनाव

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 20 अक्टूबर से पहले ये चुनाव कराने की बात कही थी। अगले महीने कई छुट्टियां आ रही हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए तारीख की घोषणा की गई है। 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टी है। उसके बाद 12 को दशहरा है। 1 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती और 20 को करवा चौथ है। इसके अलावा परीक्षाओं और धान की कटाई का भी ध्यान रखा गया है। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी पंजाब में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव न कराए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे।

पहले ही  भंग की जा चुकी हैं 13 हजार ग्राम पंचायतें 

पंजाब में करीब 13 हजार ग्राम पंचायतें पहले ही भंग की जा चुकी हैं। 2 हफ्ते पहले सरकार ने बची हुई 153 ​​पंचायत समितियों में से 76 को भी भंग कर दिया था। करीब 9 महीने से लंबित थे चुनाव राज्य में कुल 13241 पंचायतें हैं। जबकि 153 ब्लॉक समितियां और 23 जिला परिषद हैं। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा था। राज्य में सबसे ज्यादा 1405 पंचायतें होशियारपुर जिले में हैं, जबकि पटियाला में 1022 पंचायतें हैं।

पंचायतों को समय से पहले भंग करने को लेकर भी विवाद हुआ था। पंजाब सरकार ने पिछले साल 11 अगस्त 2023 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पंचायतों को भंग कर दिया था। जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया था। इसके विरोध में ज्यादातर सरपंच उतर आए थे। उनका तर्क था कि सरकार उन्हें हटाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है, जबकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है।

उन्हें सरकार ने नियुक्त नहीं किया है, उन्हें जनता ने चुना है। इसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। जिसके बाद पंचायतों को बहाल कर दिया गया।

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