Hindi News / Indianews / Patanjali Non Veg Ingredient Row Baba Ramdev Fish Extract Samudraphen Plea In Court Legal Trouble

पतंजलि के 'शाकाहारी' उत्पाद में मछली का अर्क? रामदेव और केंद्र को कोर्ट का नोटिस

Court notice to Ramdev: योग गुरु बाबा रामदेव के लिए नई कानूनी मुसीबत खड़ी करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है

BY: Reepu kumari • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

India News (इंडिया न्यूज), Court notice to Ramdev: योग गुरु बाबा रामदेव के लिए नई कानूनी मुसीबत खड़ी करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ब्रांड के हर्बल टूथ पाउडर, ‘दिव्य मंजन’, जिसे शाकाहारी के रूप में विपणन किया जाता है, में मांसाहारी तत्व शामिल हैं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि शाकाहारी और पौधे-आधारित आयुर्वेदिक उत्पाद के रूप में इसके प्रचार के कारण वह लंबे समय से ‘दिव्य मंजन’ का उपयोग कर रहा है। हालांकि, हाल ही में हुए शोध से पता चला है कि उत्पाद में मछली के अर्क से प्राप्त समुद्रफेन (सीपिया ऑफिसिनेलिस) है।

‘मसाला नहीं मिलेगा’, PM Modi ने बताया बाकियों से क्यों बेहतर है ITV Network

Baba Ramdev

  • याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पतंजलि के ‘दिव्य मंजन’ में मछली का अर्क है
  • याचिका में गलत ब्रांडिंग और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया
  • रामदेव और पतंजलि को कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 28 नवंबर को

टूथ पाउडर में सीपिया ऑफिसिनेलिस है

वकील यतिन शर्मा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पतंजलि के दिव्य मंजन की पैकेजिंग पर एक हरा बिंदु है, जो शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है, जबकि सामग्री की सूची में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि टूथ पाउडर में सीपिया ऑफिसिनेलिस है। याचिका में उत्पाद के कथित गलत लेबलिंग को संबोधित करने और प्रतिवादियों को जवाबदेह ठहराने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिकाकर्ता मांसाहारी उत्पाद के अनजाने में सेवन से हुई परेशानी के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहा है।

Kolkata Doctor Rape-Murder केस में खलबली के बीच वायरल हो गई ऐसी तस्वीर, अब कब्र से भी खुद बाहर आएगा असली गुनहगार!

दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका 

याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव, केंद्र सरकार और उत्पाद बनाने वाली पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। पतंजलि और इसके सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पहले भी भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के सभी भ्रामक विज्ञापनों को हटाने और जनता से माफ़ी मांगने का निर्देश दिया था।

ऐसा क्या हुआ जो CM योगी के बालों को लेकर कमेंट करने पर उतर आए अखिलेश यादव? ऐसे उड़ाया मजाक

Tags:

Baba Ramdevindianewslatest india newsnews indiaPatanjaliइंडिया न्यूज

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

Advertisement · Scroll to continue