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PM Modi Degree Case: गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका, समन पर रोक लगाने से किया इनकार

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : October 12, 2023, 5:24 pm IST

India News (इंडिया न्यूज),  PM Modi Degree Case: गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल और नेता संजय सिंह को झटका लगा है। यह झटका पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में लगा है।

3 नवंबर को होगी विस्तृत सुनवाई

गुजरात हाईकोर्ट ने  मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा AAP के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली उनकी सामान्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति जेसी दोशी ने गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत सुनवाई 3 नवंबर को तय की।

अंतरिम राहत देने के आग्रह को हाईकोर्ट ने किया खारिज 

मामले की सुनवाई हमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत कर रही है। अदालत ने आम आदमी पार्टी नेताओं को समन जारी किया था और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है।इससे पहले ही AAP की ओर से न्यायमूर्ति दोशी के सामने उस सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति दोशी ने आवेदन पर विचार करने से किया इनकार

जब AAP नेताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से पेश हुए वकील ओम कोटवाल ने अदालत से उनके “स्थगन आवेदन” पर विचार करने का आग्रह किया, जिसे वे निचली अदालत की कार्यवाही के खिलाफ 14 अक्टूबर को दायर करना चाहते हैं, तो न्यायमूर्ति दोशी ने ऐसे आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से राहत के लिए ट्रायल कोर्ट संपर्क करने को कहा।

न्यायाधीश ने एक आदेश पारित करने के कोतवाल के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट को आने वाले दिनों में उसके समक्ष दायर स्थगन आवेदन पर विचार करने के लिए कहा गया था।

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