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Pornography Law in India: अकेले में पोर्न देखना अपराध है या नहीं? जानिए भारत में पोर्न को लेकर क्या है कानून और क्या कहा केरल हाईकोर्ट ने?

PUBLISHED BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : September 16, 2023, 1:10 am IST
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Pornography Law in India: अकेले में पोर्न देखना अपराध है या नहीं? जानिए भारत में पोर्न को लेकर क्या है कानून और क्या कहा केरल हाईकोर्ट ने?

Porn Site in India

India News(इंडिया न्यूज),Pornography Law in India: भारत में इन दिनों पॉर्न को लेकर बातें तेज हो गई है। जिसके बाद केरल हाईकोर्ट के एक बयान ने इसे फिस प्रभावित कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि, वैसे तो भारत में पोर्न पर बैन लगा हुआ है लेकिन केरल हाईकोर्ट द्वारा कि, इस मामले को लेकर आएं फैसला पर चर्चाए तेज हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि,  हाईकोर्ट ने एक 33 साल के शख्स के खिलाफ दर्ज अश्लीलता के मामले को रद्द करते हुए बड़ी टिप्पणी की है जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि, अगर कोई शख्स अकेले में पोर्न देखता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अकेले अश्लील तस्वीरें या वीडियो देखना कानून के तहत अपराध नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि, यह किसी व्यक्ति की निजी पसंद की बात है। जाहिर है हाईकोर्ट के इस फैसले से पोर्नोग्राफी पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से ये जानना जरूरी हो जाता है कि, देश में पॉर्न को लेकर कायदे-कानून क्या कहते हैं? सबसे पहले बात पोर्न होता क्या है?

2018 में  सरकार ने लगाया था प्रतिबंध

भारत में साल 2018 में केन्द्र सरकार के आदेश के बाद लगाभग 827 पोर्न वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया था। इसलिए अब आप जितना भी गूगल कर लें लेकिन पुरानी पोर्न साइट पर फिल्म नहीं देख सकते हैं, हालांकि अभी भी लोग किसी अन्य माध्यम से अब भी खूब देखते हैं। बता दें कि,  दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न वेबसाइट पॉर्नहब ने साल 2015 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इसी तरह से गूगल ने भी साल 2017 में अपने सर्च इंजन पर ट्रेंड की रिपोर्ट जारी की थी।

जानिए क्या कहते है आकड़े

आंकड़े बताते हैं कि भारत में पोर्न देखने वालों की संख्या काफी अधिक है.ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे देश में पोर्नोग्राफी को लेकर देश में कानून क्या कहता है? पॉर्न को रोकने के लिए भारत में एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू किया गया है.पॉर्न से जुड़े मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67(ए) और IPC की धारा 292,293,294,500,506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जाहिर है भारत में पोर्न बनाने,बेचने,शेयर करने या प्रदर्शन आदि पर बैन है.इसके बावजूद देश में पॉर्न देखने वालों की संख्या अच्छी-खासी है। ऐसे में शासन-प्रशासन और समाज के स्तर पर ऐसी सामग्रियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।

जानिए क्या है पोर्न

अश्लील सामग्री जिसमें ऐसे वीडियो,मैग्जीन,किताब या अन्य सामग्री जिनमें सेक्शुअल कंटेंट होता है और जिनसे व्यक्ति की सेक्स की भावना बढ़ती है उसे पोर्न की श्रेणी में रखते हैं। बता दें कि, पोर्न वीडियो को आम बोलचाल में ‘ब्लू फिल्म’भी कहते हैं। भारत में इस पर प्रतिबंध होने के बावजूद इंटरनेट न्यूट्रिलिटी के दौर में पॉर्न इंडस्ट्री तेजी से पनप रही हैं। भारत में पोर्न फिल्म बनाने वाले मेकर्स ज्यादातर अपने कंटेंट को इंटरनेट पर VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैक करने में एजेंसियों को दिक्कत आती है।

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