संबंधित खबरें
‘जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी…’, अश्विन के सन्यास से चौंक गए PM Modi, कह दी ये बड़ी बात, क्रिकेट प्रशसंक भी रह गए हैरान
महाराष्ट्र फतह के बाद फिर से चुनावी तैयारी में जुटे Fadnavis, शरद पवार ने सीधे CM को कर दिया कॉल, राज्य की राजनीति में अभी नहीं थमा है तूफान
GST Council Meeting Highlights: कौड़ियों के दाम में मिलेंगी ये चीजें, निर्मला सीतारमण के इस फैसले से खुशी से उछल पड़े सभी वर्ग के लोग
हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में 416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल
कांग्रेस के बुरे दिन बरकरार! हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद इस राज्य से आई बुरी खबर, सहयोगी ने ही दे दिया बड़ा घाव
विपक्ष के लगातार अमित शाह पर किए जा रहे हमलों का बीजेपी ने निकाला तोड़, पार्टी जल्द शुरू करेगी ये काम, कांग्रेस और सपा की उड़ने वाली है नींद
India News (इंडिया न्यूज),Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कार हादसे में नाबालिग आरोपी के पिता को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले कुछ लोगों ने विरोध स्वरूप पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंक दी थी। अग्रवाल को पुलिस ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। 22 मई को जब उन्हें सेशन कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने बैनर दिखाते हुए उन पर स्याही फेंक दी। इस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग आरोपी को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। राज्य परिवहन अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण भी लंबित है क्योंकि परिवार ने 1,758 रुपये का शुल्क जमा नहीं किया है। ।
18 और 19 मई की दरम्यानी रात कल्याणी नगर में जिस पोर्शे कार की टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई, उसे 17 साल का नाबालिग चला रहा था। पुलिस का कहना है कि कार चलाते वक्त वह नशे में था। अब मामले में परिवहन विभाग ने भी कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अगले 12 महीनों तक किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में इस कार का पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मौजूदा अस्थायी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
Heatwave alert: आईएमडी ने पूरे उत्तर भारत में जारी किया रेड अलर्ट
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस लग्जरी कार को बेंगलुरु से पुणे लाया गया था। लेकिन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में फीस जमा नहीं होने के कारण इसका स्थाई पंजीकरण नहीं हो सका। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट है। पोर्शे टायकन मॉडल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1758 रुपये थी। लेकिन इसे जमा नहीं किया गया। इसका अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र कर्नाटक में जारी किया गया था, जिसकी वैधता सितंबर 2024 तक थी।
नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक, नाबालिग के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी पिता ने उसे कार दे दी। इससे उनकी जान खतरे में पड़ गयी।
Mysterious Cave: इस गुफा में छिपा है दुनिया के खत्म होने का राज
विशाल अग्रवाल रियल एस्टेट कारोबारी हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्रवाल परिवार पिछले 40 वर्षों से निर्माण व्यवसाय में है। उनकी कंपनी ब्रह्मा कॉर्प ने पुणे के कई इलाकों में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इस कंपनी ने पुणे में कई बड़े होटल भी बनाए हैं।
दो दिन पहले कुछ ही घंटों में किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद पुणे पुलिस ने बोर्ड से नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अपील की है। इस पर अब किशोर न्याय बोर्ड अपना फैसला सुना सकता है।
धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर न करें प्रचार.., चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को लगाई फटकार
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.