Pune Porsche Accident: क्या पुणे कार हादसे के नाबालिग आरोपी को मिलनी चाहिए वयस्कों जैसी सजा, जानिए सबकुछ | Pune Porsche Car Accident will minor accused get same punishment as adults know everything- India News
होम / Pune Porsche Accident: क्या पुणे कार हादसे के नाबालिग आरोपी को मिलनी चाहिए वयस्कों जैसी सजा, जानिए सबकुछ

Pune Porsche Accident: क्या पुणे कार हादसे के नाबालिग आरोपी को मिलनी चाहिए वयस्कों जैसी सजा, जानिए सबकुछ

Rajesh kumar • LAST UPDATED : May 23, 2024, 6:04 pm IST
ADVERTISEMENT
Pune Porsche Accident: क्या पुणे कार हादसे के नाबालिग आरोपी को मिलनी चाहिए वयस्कों जैसी सजा, जानिए सबकुछ

पुणे पोर्श हादसे में अब ड्राइवर ने दावा किया है कि गाड़ी नाबालिग नहीं वो चला रहा था, जानें इस पर लोगों की राय

India News (इंडिया न्यूज), Pune Porsche Accident: पुणे के कल्याणी नगर में अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की हत्या करने वाला नाबालिग कल फिर से किशोर न्यायालय (जेजेबी) के सामने पेश हुआ, जहां उसकी जमानत रद्द कर दी गई और उसे किशोर गृह भेज दिया गया।

गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर जमानत दे दी गई

इससे पहले जेजेबी (किशोर न्याय बोर्ड) ने ही गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर ही नाबालिग को जमानत दे दी थी। जेजेबी ने उस पर नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाने के पुलिस के अनुरोध को भी खारिज कर दिया था। इस बीच जेजेबी का फैसला भी विवाद का कारण बन गया।

दरअसल, जेजेबी ने जमानत शर्तों के तौर पर दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, ट्रैफिक जागरूकता बोर्ड पेंट करने, ट्रैफिक कांस्टेबलों के साथ काम करने और परामर्श लेने के लिए भी कहा था।

वापस लौटें और आत्मसमर्पण करें…, देवेगौड़ा ने बलात्कार के आरोपी पोते प्रज्वल रेवन्ना को लिखा पत्र

किशोर न्यायालय के फैसले का हुआ विरोध

जुवेनाइल कोर्ट के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने भी इसे चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक बताया। इसके बाद जेजेबी ने नाबालिग को दोबारा पेश होने का नोटिस जारी किया। पेशी के बाद आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई और उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

अब सवाल ये है कि क्या नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा या नहीं।।।

कानून क्या कहता है?

  • क्या नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है, इसका निर्णय किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के तहत किया जाता है।
  • इसके अनुसार, जेजेबी को अपराध करने के लिए नाबालिग की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की उसकी क्षमता, अपराध और उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिनमें उसने कथित तौर पर अपराध किया है।

Thane Fire: ठाणे के एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, कम से कम 20 लोगों को बचाया गया -India News

वयस्कों जैसी सज़ा कब मिलती है?

  • दरअसल, नाबालिग को वयस्क सजा देने का कानून 2012 में दिल्ली में हुए निर्भय कांड के बाद आया था। इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया है कि यदि 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों पर किसी जघन्य अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उन पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।
  • कानून के तहत, “जघन्य अपराध” करने वाले किसी भी व्यक्ति को सात साल से अधिक जेल की सजा हो सकती है। जिन अपराधों को इस श्रेणी में रखा गया है उनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, एसिड हमले, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी सहित अन्य शामिल हैं।

निर्णय लेने में लग सकता है समय

किशोर अदालत की सुनवाई में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि यह तय करने की प्रक्रिया में कि क्या नाबालिग के साथ एक वयस्क के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, कम से कम तीन महीने लग सकते हैं क्योंकि मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं सहित अन्य लोगों से रिपोर्ट मांगी जाती है और फिर जेजेबी अपना निर्णय देता है।

Burqa-Clad Voters: बुर्का पहने वोटर्स की हो जांच, चुनाव आयोग से भाजपा ने की मांग -India News

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Delhi News: गांधी नगर में चली दिन दहाड़े गोलियां, युवक की गोली मार की गई हत्या
Delhi News: गांधी नगर में चली दिन दहाड़े गोलियां, युवक की गोली मार की गई हत्या
PKL-11: पटना पाइरेट्स की तीसरी जीत, यूपी योद्धाज को 42-37 से हराया
PKL-11: पटना पाइरेट्स की तीसरी जीत, यूपी योद्धाज को 42-37 से हराया
रूस का साथ देने पर अमेरिका ने भारत को दी ये सजा, PM Modi अपने जिगरी दोस्त के साथ मिलकर देंगे ऐसा करारा जवाब, थर-थर कापेंगे Biden!
रूस का साथ देने पर अमेरिका ने भारत को दी ये सजा, PM Modi अपने जिगरी दोस्त के साथ मिलकर देंगे ऐसा करारा जवाब, थर-थर कापेंगे Biden!
फटे पुराने कपड़े पहन कर बैंक में पैसे जमा करने पहुंचा भिखारी, सच्चाई जान हक्के-बक्के रह जाएंगे आप
फटे पुराने कपड़े पहन कर बैंक में पैसे जमा करने पहुंचा भिखारी, सच्चाई जान हक्के-बक्के रह जाएंगे आप
Noida Fire: मूवी का आनंद ले रहा था परिवार, इधर फ्लैट में दीये से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख
Noida Fire: मूवी का आनंद ले रहा था परिवार, इधर फ्लैट में दीये से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख
Uttrakhand News: बजाज कंपनी कर्मचारी के हत्या के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Uttrakhand News: बजाज कंपनी कर्मचारी के हत्या के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
‘महिलाओं को कुरान, तकबीर और अजान…’, तालिबान के इस फरमान से पूरी दुनिया रह गई दंग
‘महिलाओं को कुरान, तकबीर और अजान…’, तालिबान के इस फरमान से पूरी दुनिया रह गई दंग
MP News: 1 लोटा पानी के लिए पुजारी का बाल पकड़ कर घसीटा फिर किया ये हाल …
MP News: 1 लोटा पानी के लिए पुजारी का बाल पकड़ कर घसीटा फिर किया ये हाल …
MP News: पति के मौत के बाद गर्भवती पत्नी से साफ कराया गया स्ट्रेचर पर लगा खून, जानें क्या है मामला
MP News: पति के मौत के बाद गर्भवती पत्नी से साफ कराया गया स्ट्रेचर पर लगा खून, जानें क्या है मामला
घर के पास खड़े इस पेड़ की पत्तियों का जूस शरीर से निचोड़ देगा Diabetes, गलती से भी हाई नहीं होगा शुगर लेवल
घर के पास खड़े इस पेड़ की पत्तियों का जूस शरीर से निचोड़ देगा Diabetes, गलती से भी हाई नहीं होगा शुगर लेवल
चीन बना रहा हैरतअंगेज जंगी जहाज, तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया रह गई दंग, इसके पीछे के राज से एक्सपर्ट भी हैं अनजान
चीन बना रहा हैरतअंगेज जंगी जहाज, तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया रह गई दंग, इसके पीछे के राज से एक्सपर्ट भी हैं अनजान
ADVERTISEMENT