Rahul Gandhi Notice Bungalow: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। लोकसभा की हाउस कमेटी ने कांग्रेस नेता की संसद से सदस्यता जाने के बाद ये नोटिस जारी किया है। राहुल 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं। 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नोटिस के अनुसार, राहुल गांधी को सदस्यता रद्द होने के एक महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करना होगा।
गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च को ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद ही तुरंत बेल भी मिल गई। साथ ही सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। जिससे उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति मिल सके।
जिसके अगले दिन शुक्रवार, 24 मार्च को राहुल गांधी की वायनाड से संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना में यह कहा गया था कि 3 मार्च से उनका अयोग्यता संबंधी आदेश प्रभावी होगा। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक राहुल गांधी की संविधान के अनुच्छेद 102 (1) तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंतर्गत संसद से सदस्यता रद्द की गई है।
राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद कहा था, “ये सोचते हैं कि अयोग्य ठहराकर, डराकर, जेल में डालकर आवाज बंद करा सकते हैं, तो यह नहीं होगा, मेरा ऐसा इतिहास नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिये लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है।” उन्होंने कहा था, “मुझे सदस्यता मिले या नहीं मिले। मुझे स्थायी रूप से अयोग्य ठहरा दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि संसद के अदंर रहूं या नहीं रहूं।” राहुल गाधी ने कहा था कि वह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगते।
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