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Ranjit Singh Murder Case : CBI Court reserves its verdict, 18 will be punished
इंडिया न्यूज, पंचकूला :
Ranjit Singh Murder Case : अर्से बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने रणजीत सिंह के हत्या के केस में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी दिन सजा भी सुना दी जाएगी। बता दें कि पिछली सुनवाई जो आठ अक्टूबर को हुई थी में सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी सहित पांच आरोपियों को इसमें दोषी करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला 12 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। डेरामुखी राम रहीम रोहतक की सुनारियां जेल में कैद है वहीं से उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वहीं अन्य दोषी कृष्ण लाल, सबदिल, अवतार और जसबीर प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए।
सुरक्षा के मद्देनजर पंचकूला में धारा-144 लगा दी गई थी। पंचकूला डिप्टी कमिश्नर आॅफ पुलिस मोहित हांडा के आदेश हैं कि पंचकूला में 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं होने के आदेश थे। डेरामुखी राम रहीम समेत 5 दोषियों को सजा सुनाए जाने के चलते जान-माल के नुकसान, तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते ही उक्त धारा लगाई गई थी।
2002 को सच्चा सौदा डेरे की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण मामले में अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई है। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। मामले में सीबीआई ने डेरामुखी राम रहीम समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 8 अक्टूबर 2021 को सीबीआई ने उन्हें दोषी करार दे दिया था।
(Ranjit Singh Murder Case)
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