इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों एवं कार्ड कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी न करें और न ही मौजूदा कार्ड की सीमा अवधि बढ़ाएं। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों पर जुर्माना लगेगा, जोकि इन कार्ड के बिल की राशि का दोगुना देना होगा।
केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारीकर्ता कंपनियों और थर्ड पार्टी एजेंट्स को ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है। यह दिशानिर्देश 1 जुलाई, 2022 से लागू होगा। RBI ने क्रेडिट कार्ड को लेकर अपने मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा कि बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करना या उसकी सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं देना बिल्कुल मना है।
ये बैंक क्रेडिट स्वतंत्र रूप से कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं
केंद्रीय बैंक के मास्टर दिशानिर्देश के अनुसार, 100 करोड़ रुपए के नेटवर्थ वाले वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड (Credit Card) कारोबार शुरू कर सकते हैं या कार्ड जारी करने वाले बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ गठजोड़ कर यह काम कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने प्रायोजक या अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ कर क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है।
RBI लोकपाल में करें शिकायत
RBI ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया जाता है तो वह RBI लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकता है। लोकपाल योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्ड-जारीकर्ता द्वारा अवांछित कार्ड प्राप्त करने वाले को देय मुआवजे की राशि तय करेंगे। यह शिकायतकर्ता के समय की हानि, उसके द्वारा किए गए खर्च, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
यह भी पढ़ें : रूस में अपना कारोबार बंद करेगी Tata Steel
यह भी पढ़ें : शेयर बाजार में जोरदार गिरावट, सेंसेक्स 550 अंक टूटा
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
Connect With Us : Twitter | Facebook | Youtube