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India News (इंडिया न्यूज़), Electoral Bonds: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने RTI अधिनियम के तहत चुनाव आयोग (ECI) को दिए गए चुनावी बांड के डिटेल का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। SBI ने दावा किया कि यह प्रत्ययी क्षमता ( Fiduciary Capacity) में रखी गई परर्सन जानकारी है, भले ही रिकॉर्ड पोल पैनल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना “असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमान” करार दिया था और SBI को निर्देश दिया कि वह 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए बांड का पूरा डिटेल चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर 13 मार्च को प्रकाशित करे।
11 मार्च को, अदालत ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया और उसे 12 मार्च को चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया। आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को एसबीआई से संपर्क कर डिजिटल फॉर्म में चुनावी बांड का पूरा डेटा मांगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को प्रदान किया गया था।
बैंक ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दी गई दो छूट धाराओं का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया – धारा 8(1)(ई) जो प्रत्ययी क्षमता में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है और धारा 8(1)(जे) जो रोक लगाने की अनुमति देती है व्यक्तिगत जानकारी।
बुधवार को केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और एसबीआई के उप महाप्रबंधक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया में कहा गया, “आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में खरीददारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है और इसलिए, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रत्ययी क्षमता में रखा गया है, जिसके प्रकटीकरण को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) और (जे) के तहत छूट दी गई है।”
बत्रा ने चुनावी बांड के रिकॉर्ड के खुलासे के खिलाफ अपने मामले का बचाव करने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एसबीआई द्वारा भुगतान की गई फीस का विवरण भी मांगा था, जिसमें कहा गया था कि रिकॉर्ड एक प्रत्ययी क्षमता में रखे गए हैं और जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है।
बत्रा ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि यह “अजीब बात” है कि एसबीआई ने उस जानकारी से इनकार कर दिया जो पहले से ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। साल्वे की फीस के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैंक ने उस जानकारी से इनकार किया है जिसमें करदाताओं का पैसा शामिल है।
EC ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर SBI द्वारा प्रस्तुत डेटा प्रकाशित किया, जिसमें बांड भुनाने वाले दानदाताओं और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल था। 15 मार्च को, शीर्ष अदालत ने प्रत्येक चुनावी बांड के लिए विशिष्ट नंबरों को रोककर पूरी जानकारी नहीं देने के लिए एसबीआई की खिंचाई की, जो प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों के साथ दानदाताओं के मिलान में मदद करेगा, यह कहते हुए कि बैंक इसका खुलासा करने के लिए “कर्तव्यबद्ध” था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उसने खरीदारों के नाम, राशि और खरीद की तारीखों सहित बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है।
सीजेआई ने कहा कि सभी विवरण एसबीआई द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दान देने के लिए बांड खरीदने वाली संस्थाओं की पूरी सूची सामने आने के एक दिन बाद अदालत ने बैंक को अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए चेतावनी दी थी। एसबीआई ने कहा था कि इस साल 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी के बीच दानदाताओं द्वारा विभिन्न मूल्यवर्ग के कुल 22,217 चुनावी बांड खरीदे गए, जिनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाया गया।
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