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Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर SC ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

India News(इंडिया न्यूज), Mahua Moitra: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने सदन से निष्कासन के खिलाफ तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अधिकारी को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।हालाँकि, अदालत ने उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति […]

BY: Divyanshi Singh • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज), Mahua Moitra: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने सदन से निष्कासन के खिलाफ तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अधिकारी को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।हालाँकि, अदालत ने उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

महुआ मोइत्रा को लोकसभा से कर दिया गया था निष्कासित 

नैतिकता पैनल द्वारा रिश्वत के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने संसदीय लॉगिन विवरण साझा करने का दोषी पाए जाने के बाद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

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पूर्व सांसद ने कहा था कि उन्होंने व्यवसायी के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए थे ताकि उनके कर्मचारी लोकसभा पोर्टल पर उनके प्रश्नों को टाइप कर सकें। उन्होंने दोनों के बीच रिश्वत के किसी भी आदान-प्रदान से इनकार किया था।

सदन से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद मोइत्रा ने अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

हीरानंदानी से नकद स्वीकार करने का कोई सबूत नहीं-मोइत्रा

पिछले महीने अपने निष्कासन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, महुआ मोइत्रा ने कहा था कि नैतिकता पैनल के पास उन्हें निष्कासित करने की शक्ति नहीं थी और हीरानंदानी से नकद स्वीकार करने का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने यह भी बताया था कि पैनल ने उन्हें हीरानंदानी और उनके पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राई, जो मूल शिकायतकर्ता हैं, से जिरह करने की अनुमति नहीं दी थी।

दर्शन हीरानंदानी ने पैनल को एक हलफनामा लिखा था जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में अडानी समूह पर सवाल पोस्ट करने की अनुमति देने के बदले में उनसे उपहार स्वीकार किए हैं।

भाजपा से लड़ते रहने की खाई थी कसम 

अपने निष्कासन के बाद, मोइत्रा ने भाजपा से लड़ते रहने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था”रमेश बिदुरी संसद में खड़े होते हैं और कुछ मुस्लिम सांसदों में से एक दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। भाजपा ने 303 सांसदों को भेजा है, लेकिन एक भी मुस्लिम सांसद को संसद में नहीं भेजा है। बिदुरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है अली को गाली देते हुए। आप अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं, आप महिलाओं से नफरत करते हैं, आप नारी शक्ति से नफरत करते हैं,” ।

उन्होंने कहा, “मैं 49 साल की हूं, मैं अगले 30 साल तक आपसे लड़ती रहूंगी, संसद के अंदर, संसद के बाहर, गटर में, सड़क पर।”

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