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India News (इंडिया न्यूज), SC On Bulldozer Action: देश के कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश की विभिन्न सरकारों की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी साबित भी हो जाए तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने जवाब दाखिल किया। योगी सरकार के हलफनामे को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी खूब तारीफ की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर राज्य सरकारों को फटकार लगाई और कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी साबित भी हो जाए तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई किसी अपराध में दोषी पाया भी जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना उसके घर को नहीं गिराया जा सकता।
यूपी सरकार ने अपनी बुलडोजर कार्रवाई पर जवाब दाखिल किया है। गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी अचल संपत्ति को गिराया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई और हलफनामे में उठाए गए रुख की तारीफ की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर पूरे देश के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही है। कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षकारों के वकीलों से सुझाव भी मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी पक्षकार सुझाव देना चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल नचिकेता जोशी की ईमेल आईडी sr.adv.nachiketajoshi@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
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