संबंधित खबरें
‘नहीं हटाउंगी बुर्का’ हाईकोर्ट के जज से भिड़ गई मुस्लिम महिला वकील, जब मंगवाई गई रिपोर्ट तो…
PM Modi ने दे दिया नए साल का तोहफा, मोबाइल यूजर्स को मिली बड़ी खुशखबरी, इस फैसले का 150 मिलियन ग्राहकों को मिलेगा फायदा
अटल बिहारी वाजपेयी का लोहा मानते थे पंडित नेहरू, धुर विरोधी को घोषित कर दिया था प्रधानमंत्री, दिल जीत लेगी उस दौर की राजनीति
अंतरिक्ष में ISRO की ऐतिहासिक छलांग, मुंह ताकेंगे अमेरिका, चीन और रूस, PAK की छाती पर भी लोटेगा सांप
मैं अविवाहित पर कुंआरा नहीं हूं…, कौन थी वो खूबसूरत आंखों वाली लड़की जिसके प्यार में दिवाने थे वाजपेयी, जानें कैसे हुआ एक महान प्रेम कहानी का अंत
कितना कमाती थी Atul Subhash की पत्नी? होश उड़ा देंगी निकिता सिंघानिया की काली करतूतें, केस में आया नया मोड़
India News (इंडिया न्यूज़), SC Update: लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को एक बार फिर शीर्ष अदालत से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने शीर्ष अदालत रजिस्ट्री को मामले की प्रगति के संबंध में निचली अदालत से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 सितंबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को दिल्ली के अस्पताल में जाने की इजाजत दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें किसी भी सार्वजनिक समारोह में शामिल नहीं होने और मीडिया से बात नहीं करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने आशीष को अपनी बीमार मां की देखभाल करने और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों में ढील दी थी। मिश्रा को इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहने के लिए कहा गया है।
3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ लखीमपुर खीरी के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एक एसयूवी ने प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया था। जिसमें चार किसानों की मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई। घटना को लेकर विपक्ष और किसान संगठनों ने जमकर हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
वहीं, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई इस हिंसा में कुल 13 आरोपी हैं। आशीष मिश्रा के अलावा अन्य आरोपियों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जयसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशुपाल, उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र बंजारा शामिल हैं।
ये भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.