ADVERTISEMENT
होम / देश / Srinivas BV Case: श्रीनिवास बी.वी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न के मामले में मिली अग्रिम जमानत

Srinivas BV Case: श्रीनिवास बी.वी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न के मामले में मिली अग्रिम जमानत

BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : May 17, 2023, 4:27 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

Srinivas BV Case: श्रीनिवास बी.वी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न के मामले में मिली अग्रिम जमानत

Srinivas BV Case

India News (इंडिया न्यूज़),Srinivas BV Case,असम : यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी को लगाया था ने बड़ी राहत दी है। बता दें यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार (17 मई) को गिरफ्तारी से राहत दी गई है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। बता दें असम युवा कांग्रेस की निष्कासित अध्यक्ष अंगकिता दत्ता के दर्ज कराए गए इस मामले में श्रीनिवास ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। शीर्ष न्यायालय के जस्टिस बी आर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने असम सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक मामले में उनसे जवाब दाखिल करने को भी कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘हमने (सीआरपीसी की धारा) 164 के तहत दिया गया बयान पढ़ा है जिसे अभियोजन पक्ष ने बड़ी शालीनता से हमारे समक्ष रखा है। हम इस स्तर पर राज्य के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते। उसने कहा, ‘‘एफआईआर दर्ज होने में एक महीने की देरी पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास को 22 मई को पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा है

अंकिता दत्ता ने ट्वीट कर लगाया था आरोप 

गौरतलब है अंकिता दत्ता ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि श्रीनिवास ने उनके साथ पिछले छह महीनों से मानसिक उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर भेदभाव किया है। वहीं इस पर श्रीनिवास ने कहा था कि जब एक व्यक्ति आरोप लगाता है तो वो यह पक्का कर लें कि वह खुद दोषी नहीं है।

ये भी पढ़ें – ‘दीदी’ ने अचानक बढ़ाई ‘दादा’ की सुरक्षा, अब ‘Y’ की जगह मिलेगी ‘Z’ श्रेणी की सिक्योरिटी

Tags:

AssamCasesupreme courtSupreme Court newsसुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट न्यूज

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT