India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट की ओर से मस्जिद के अंदर सीलबंद ‘वुजुखाना टैंक’ की सफाई की अनुमति दे दी गई है। बता दें की हिंदू पक्ष की ओर से 2 जनवरी को याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर फैसला देते हुए अनुमती दे दी गई है।
दायर की गई याचिका में हिंदू पक्ष का कहना था कि टैंक की सफाई नहीं होने के कारण वहां की मछलियां मर रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था की सफाई से उन्हे कोई परेशानी नहीं है। केवल शर्त यह है कि सफाई का अधिकार उन्हे दिया जाए। जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया कि टैंक की सफाई किया जाएगा। जिसकी देखरेख वाराणसी मजिस्ट्रेट की जाएगी।
Gyanvapi Case
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि जिलाधिकारी को टैंक की साफ-सफाई के दौरान पिछले आदेश का ध्यान रखना होगा। जिसमें कहा गया था कि शिवलिंग को को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही मौजूद किसी भी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है।
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