संबंधित खबरें
पहले फाड़े कपड़े, तोड़ दिए दांत और आंखे, फिर मार-मार कर किया अधमरा, महिला के साथ बदमाशों ने की सारे हदें पार
CM Yogi का बड़ा तोहफा, Vikrant Massey की The Sabarmati Report को किया टैक्स फ्री
समुद्र में चल रहा था भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास, नाविकों ने बिना अनुमति किया ये काम, फिर मिली ऐसा सजा…नहीं भूल पाएंगी सात पुश्तें
'सपा के गुंडों ने किया बेटी का रेप…फिर मार डाला', रुला देगा पिता का र्ददनाक बयान, 'फूल' को वोट देने की कही थी बात
एग्जिट पोल के बाद Mahayuti में कुछ बड़ा होने वाला है, इन दो दिग्गजों ने बनाया ऐसा प्लान, हो गया लीक?
भारत के जिस राज्य में बसते हैं भोलेनाथ…वहां तबाह हो गईं 18 मशहूर जगहें, कर्ज में डूबी सरकार ने किस मजबूरी में उठाया ये कदम?
India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट की ओर से मस्जिद के अंदर सीलबंद ‘वुजुखाना टैंक’ की सफाई की अनुमति दे दी गई है। बता दें की हिंदू पक्ष की ओर से 2 जनवरी को याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर फैसला देते हुए अनुमती दे दी गई है।
दायर की गई याचिका में हिंदू पक्ष का कहना था कि टैंक की सफाई नहीं होने के कारण वहां की मछलियां मर रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था की सफाई से उन्हे कोई परेशानी नहीं है। केवल शर्त यह है कि सफाई का अधिकार उन्हे दिया जाए। जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया कि टैंक की सफाई किया जाएगा। जिसकी देखरेख वाराणसी मजिस्ट्रेट की जाएगी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि जिलाधिकारी को टैंक की साफ-सफाई के दौरान पिछले आदेश का ध्यान रखना होगा। जिसमें कहा गया था कि शिवलिंग को को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही मौजूद किसी भी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.