संबंधित खबरें
Rahul Gandhi की इस हरकत से बुजुर्ग BJP सांसद का फटा सिर? वीडियो में सुनाया दर्द, अब कांग्रेस की खैर नहीं
हे भगवान! दर्दनाक तरह से लुटा नई दुल्हन का सुहाग, मेंहदी वाले हाथों से बीनने पड़े टुकड़े, कहानी सुनकर रो पड़ी इंसानियत
पचासों हिंदुओं को मौत के घाट उतरने वाले आतंकी के जनाज़े में पहुंचे कई बड़े नेता-अभिनेता, लोग बोले- 'देख लो हिंदुओं क्या'!
संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद पर लगा बड़ा आरोप, घर के बाहर तैनात है भारी सुरक्षा बल, पूरा मामला जान उड़ जाएगा होश
किसकी वाडियो एडिट कर फंस गए कांग्रेस वाले? एक्स ने भेजा नोटिस? पीछे की वजह जान उड़ जाएगा होश
Mumbai Boat Accident: कैसे कुछ ही सेकंड के अंदर पानी में समा गए 114 लोग ? वीडियो देख कांप जाएगी रुह
नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बलात्कार के मामलों में ‘टू-फिंगर टेस्ट’ पर बैन लगा दिया है.इसके साथ ही कोर्ट ने ये बात भी कही है कि इस टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न के सबूत तौर पर ये अहम बिलकुल भी नहीं है. यह खेदजनक है कि आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है.”साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का परीक्षण करता है तो उस व्यक्ति को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा.
रेप-हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि “जो भी ऐसा करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. अगर इस तरह का टेस्ट किया जाता है तो वो पीड़िता को वही दर्द दोबारा देने जैसा है.” सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के बरी करने के आदेश को पलट दिया और उस व्यक्ति को बलात्कार-हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, जिस पर सुनवाई चल रही थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही टू फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था और उसी वक़्त ये बात कही थी कि ये परीक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है.
इस टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में एक या दो उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है. यह टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि इस बात का पता चल सके कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं. अगर महिला के प्राइवेट पार्ट में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो महिला को सेक्चुली एक्टिव माना जाता है और इसे ही महिला के वर्जिन या वर्जिन न होने का भी सबूत मान लिया जाता है। इस तरह का टेस्ट अभी भी कराया जा रहा है।लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर कड़ा रुख अपनाया है.
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.