संबंधित खबरें
महाराष्ट्र फतह के बाद फिर से चुनावी तैयारी में जुटे Fadnavis, शरद पवार ने सीधे CM को कर दिया कॉल, राज्य की राजनीति में अभी नहीं थमा है तूफान
GST Council Meeting Highlights: कौड़ियों के दाम में मिलेंगी ये चीजें, निर्मला सीतारमण के इस फैसले से खुशी से उछल पड़े सभी वर्ग के लोग
हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में 416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल
कांग्रेस के बुरे दिन बरकरार! हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद इस राज्य से आई बुरी खबर, सहयोगी ने ही दे दिया बड़ा घाव
विपक्ष के लगातार अमित शाह पर किए जा रहे हमलों का बीजेपी ने निकाला तोड़, पार्टी जल्द शुरू करेगी ये काम, कांग्रेस और सपा की उड़ने वाली है नींद
'वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा…' जाने बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की लगा दी क्लास?
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Supreme Court Gives Instructions Brick Kiln Operation in NCR सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ईंट भट्ठा उद्योगों के संचालन के लिए निर्देश (Instruction) जारी किए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) के अधिकारियों को शीर्ष कोर्ट ने बिना कोई नोटिस जारी किए औचक निरीक्षण करने के साथ ही समय-समय पर इकाइयों को चलाने वाले लोगों को चेतावनी देने का निर्देश दिया है ताकि उत्पादन यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनसीआर में ईंट भट्ठा उद्योग का संचालन संबंधित अधिसूचना के अनुसार किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, अगर सीपीसीबी और एसपीसीबी दोनों के अधिकारी समय-समय पर इकाई संचालकों को बगैर कोई नोटिस और चेतावनी दिए यूनिट का औचक निरीक्षण करेंगे तो यह सुनिश्चित हो सकेगा कि उत्पादन पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार किया जा रहा है। पीठ ने ईंट भट्ठा उद्योग को चलाने के लिए कई शर्तें भी लगाई हैं। उन्होंने कहा कि जिन इकाइयों को संचालित करने की सहमति है और उन्होंने कुल 2,164 इकाइयों में से उत्पादन क्षमता भी घोषित की है, उन्हें शर्तों के तहत काम करने की अनुमति है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन इकाइयों ने संचालन के लिए सहमति नहीं ली है और जिन इकाइयों ने अपनी उत्पादन क्षमता घोषित नहीं की है, उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, उत्पादन की अनुमति केवल उन इकाइयों के अधीन होगी जो अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 का अनुपालन करती हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 फरवरी को ईंट भट्ठा उद्योग चलाने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी।
Also Read : Supreme Court Orders On Covid 19 Death : कोविड से मौतों के मामले में परिजनों को 60 दिन में देना होगा मुआवजा
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.