Hindi News / Indianews / Supreme Court Hearing Against Up Cm Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath: सीएम योगी पर चलेगा मुकदमा या नहीं, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनके नफरत वाले भाषण के मामले में मुकदमा चलेगी या फिर नहीं, आज इसर बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। फरवरी 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 के मामले को लेकर सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। जिसके […]

BY: Akanksha Gupta • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनके नफरत वाले भाषण के मामले में मुकदमा चलेगी या फिर नहीं, आज इसर बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। फरवरी 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 के मामले को लेकर सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के समक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए मुद्दों में से एक का उल्लेख किया है। इसमें यह लिखा था कि क्या सरकार धारा 196 के अंतरगत आपराधिक मामले में एक ऐसे व्यक्ति के लिए आदेश पारित कर सकती है, जो कि उसी दौरान राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाता है और अनुच्छेद 163 के तहत कार्यकारी प्रमुख है।

वक्फ का है दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल? सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गया हर हिन्दुस्तानी

CM Yogi Adityanath

हाईकोर्ट ने नहीं किया मामले पर विचार

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने विचार नहीं किया। पीठ ने इस पर सवाल करते हुए कहा कि एक और मुद्दा है। आप जब एक बार निर्णय के मुताबिक योग्यता पर चले जाते हैं तथा सामग्री के मुताबिक यदि कोई भी मामला नहीं बनता है, तो फिर ऐसे में मंजूरी का सवाल कहां है। अगर कोई मामला है, तो ही मंजूरी का सवाल आएगा। अगर कोई मामला ही नहीं है, तो इसमें मंजूरी का सवाल कहां से है।

सीडी के साथ की गई थी छेड़छाड़

वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने इस पर कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी से इंकार करने की वजह से ही क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल किया गया है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब कुछ भी इस मामले में बचा नहीं है। सीएफएसएल के पास सीडी भेजी गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मुद्दा उठाया है उस पर अदालत ने पूरा ध्यान दिया है।

Tags:

CM Yogi Adityanathsupreme court
Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

नशे में धुत मुरादाबाद के इस दरोगा ने पार की बेशर्मी की हर हद, लोगों को दी गलियां फिर पब्लिक ने भी कर डाला ऐसा हश्र कि, देखें वायरल वीडियो
नशे में धुत मुरादाबाद के इस दरोगा ने पार की बेशर्मी की हर हद, लोगों को दी गलियां फिर पब्लिक ने भी कर डाला ऐसा हश्र कि, देखें वायरल वीडियो
आज है नवरात्री का आखिरी व्रत, शाम की आरती में जरूर करियेगा ये 1 अचूक उपाय, पूरे साल के कष्टों को राख कर देगा आपका ये काम!
आज है नवरात्री का आखिरी व्रत, शाम की आरती में जरूर करियेगा ये 1 अचूक उपाय, पूरे साल के कष्टों को राख कर देगा आपका ये काम!
परीक्षा के बाद अब मार्किंग में जुटा शिक्षा बोर्ड, 78 मूल्यांकन केंद्र बनाए, रोज़ एक अध्यापक जांचेगा 30 कॉपी, बोर्ड अध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण
परीक्षा के बाद अब मार्किंग में जुटा शिक्षा बोर्ड, 78 मूल्यांकन केंद्र बनाए, रोज़ एक अध्यापक जांचेगा 30 कॉपी, बोर्ड अध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण
धार्मिक जगहों पर अगर महिलाओं को आ जाएं पीरियड्स तब कैसे करें दर्शन? प्रेमानंद महाराज का समाधान सुन रह जाओगे दंग
धार्मिक जगहों पर अगर महिलाओं को आ जाएं पीरियड्स तब कैसे करें दर्शन? प्रेमानंद महाराज का समाधान सुन रह जाओगे दंग
इधर दिल्ली में पास हुआ वक्फ बिल, उधर सीएम योगी ने UP में कर दिया बड़ा खेला, अधिकारियों को दे दिया बड़ा आदेश
इधर दिल्ली में पास हुआ वक्फ बिल, उधर सीएम योगी ने UP में कर दिया बड़ा खेला, अधिकारियों को दे दिया बड़ा आदेश
Advertisement · Scroll to continue