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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर, नई SIT के साथ फोरेंसिक ऑडिट भी होगा

Ram Mandir Donation Theft: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को दिए गए चढ़ावे की चोरी के मामले की सुनवाई की. उत्तर प्रदेश सरकार ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने अपना केस पेश किया.

Supreme Court on Ram Mandir Donation: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को दिए गए चढ़ावे की चोरी के मामले की सुनवाई की. उत्तर प्रदेश सरकार ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने अपना केस पेश किया. राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मामले की ट्रांसपेरेंट जांच के लिए एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों के बाद, इस नई SIT को हेड करने के लिए सीनियर अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है. सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के मुताबिक, लखनऊ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) किरण एस को SIT का हेड अपॉइंट किया गया है. IG किरण एस के अलावा, तीन मेंबर वाली SIT में दो और सीनियर IPS अधिकारी शामिल हैं: अयोध्या रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) सोमेन बर्मा और अयोध्या के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) गौरव ग्रोवर.

SIT में एक फाइनेंशियल ऑडिटर शामिल होगा

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच करने वाली टीम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शामिल करने का सुझाव दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सुझाव से सहमत हुए और कोर्ट को भरोसा दिलाया कि SIT में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शामिल किया जाएगा.

कोर्ट ने कहा कि उसे रिपोर्ट मिली है कि राज्य ने SIT बनाने का आदेश जारी किया है. चूंकि जांच में फंड की हेराफेरी शामिल है, इसलिए SG ने SIT के सदस्य के तौर पर फोरेंसिक ऑडिट में अनुभव वाले ऑडिटर को शामिल करने पर सहमति जताई है. हम SIT को चल रही जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हैं.

कोर्ट का पूरा ध्यान राम मंदिर चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच करने पर

कोर्ट ने कहा कि इस समय उसका एकमात्र ध्यान राम मंदिर चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच करना है. उसने कहा हमें जल्दी, अच्छी क्वालिटी वाली, बिना किसी भेदभाव के और पारदर्शी जांच करनी चाहिए. सुनवाई के दौरान, पिटीशनर के वकील ने कोर्ट से राम मंदिर ट्रस्ट को मिली सभी रसीदों को एक रीजनल वेबसाइट पर पब्लिश करने की अपील की, ताकि जनता को पूरी जानकारी मिल सके.

उन्होंने कहा कि यह कोई विरोध याचिका नहीं है, बल्कि पारदर्शिता की जरूरत है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिटीशनर के सुझाव का विरोध किया और कोर्ट से इस संवेदनशील मामले को बेवजह सनसनीखेज न बनाने की अपील की.

Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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