इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Supreme Court Orders On Covid 19 Death सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कहा है कि कोविड-19 (Covid-19) के कारण हुई मौतों के मामले में मृतक के परिजनों को 60 दिन के अंदर मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा कि जिन लोगों ने अब तक मुआवजे के लिए लिए आवेदन दिया है उन आवेदनों का 60 दिनों में निपटारा किया जाना चाहिए। मुआवजा राशि के लिए 90 दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से मौतों के मामलों में झूठे आवेदनों की जांच करने के लिए भी कहा है। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के चार स्टेट गुजरात, महाराष्टÑ, आंध्र प्रदेश और में आए पांच प्रतिशत आवेदनों की जांच कर सकती है। कोर्ट का कहना है कि इन राज्यों से आए आवेदन व इन स्टेट में हुई कोविड से से मौतों के मामलों में काफी अंतर है। गौरतलब है कि कोरोना से हुई मौतो पर मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है।
Also Read : Corona Update Today 24 March 2022 कोरोना के मामलों में फिर आया उछाल, 24 घंटों में सामने आए 1,938 नए केस
गौरतलब है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में देश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दूसरी लहर में दैनिक मामलों का आंकड़ा भी साढ़े चार लाख से ऊपर चला गया था। हालांकि कोविड की थर्ड वेव में भी संक्रमण के दैनिक मामलों का आंकड़ा इतना ही गया था, सेकेंड वेव तुलना में थर्ड वेव की अवधि कम रही थी। हमारे देश में कोरोना से शुरू से लेकर अब तक पांच लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
Also Read : Corona Update Today 23 March 2022 पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,778 नए केस, 62 लोगों ने गंवाई जान
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.