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Supreme Court: केरल में बंदी हाथियों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें क्या है मामला

BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : October 10, 2023, 2:58 pm IST
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Supreme Court: केरल में बंदी हाथियों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें क्या है मामला

Supreme Court

India News (इंडिया न्यूज),Supreme Court: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को केरल में बंदी हाथियों की मौत पर एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि ध्यान देने योग्य एक हजार मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को निष्क्रिय बनाने के लिए हर चीज पर विचार नहीं किया जा सकता है।

हम त्रुटियों को सुधारने के लिए हैं

वहीं, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “ये स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाया जा सकता है। यदि वे कोई गंभीर गलती करते हैं तो हम उन त्रुटियों को सुधारने के लिए यहां हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम देश कैसे चला सकते हैं।”

देश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल

पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा, “देश में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है… आप जानते हैं, देश भर में उठने वाले मुद्दों का सूक्ष्म प्रबंधन से हमें नहीं निपटना है, यदि उच्च न्यायालय कोई गंभीर गलती करता है तो हम यहां हैं और त्रुटि का सुधार करेंगे।

दरअसल, एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने शुरुआत में केरल में बंदी हाथियों की मौत, नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा, “फरवरी 2019 से नवंबर 2022 के बीच केरल में 135 से अधिक बंदी हाथियों की उपेक्षा,अधिक काम के कारण मौत हो गई।”

यह भी पढ़ेंः- Rajasthan Politics: सीएम गहलोत और राहुल गांधी के बीच सबकुछ ठीक नहीं? जानें क्या है पूरा मामला

 

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