संबंधित खबरें
मिल गया जयपुर गैस टैंकर हादसे का हैवान? जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस रह गई हैरान
भारत बनाने जा रहा ऐसा हथियार, धूल फांकता नजर आएगा चीन-पाकिस्तान, PM Modi के इस मास्टर स्ट्रोक से थर-थर कांपने लगे Yunus
‘जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी…’, अश्विन के सन्यास से चौंक गए PM Modi, कह दी ये बड़ी बात, क्रिकेट प्रशसंक भी रह गए हैरान
महाराष्ट्र फतह के बाद फिर से चुनावी तैयारी में जुटे Fadnavis, शरद पवार ने सीधे CM को कर दिया कॉल, राज्य की राजनीति में अभी नहीं थमा है तूफान
GST Council Meeting Highlights: कौड़ियों के दाम में मिलेंगी ये चीजें, निर्मला सीतारमण के इस फैसले से खुशी से उछल पड़े सभी वर्ग के लोग
हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में 416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल
India News(इंडिया न्यूज), Supreme Court: पश्चिम बंगाल भाजपा को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गौरतलब हो कि याचिका में पार्टी को मौजूदा लोकसभा चुनाव, 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने फैसला सुनाया कि विज्ञापन “प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक” हैं। पीठ ने कहा, “हम कटुता पैदा नहीं करना चाहते। आप हमेशा कह सकते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यह नहीं। प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं होता।”
Arvind Kejriwal: अंतरिम जमानत को बढ़ाने की याचिका लेकर SC पहुंचे केजरीवाल, जानें क्या कहा-Indianews
पीठ द्वारा मामले पर विचार करने से इनकार करने के बाद भाजपा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी। मामला वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पटवालिया ने कहा, “उच्च न्यायालय का फैसला दो पहलुओं पर गलत है। कृपया रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं को देखें। हमारी बात भी नहीं सुनी गई। हमने केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं।”
भाजपा ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि मामला चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है, जिसके पास आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली किसी भी पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।
22 मई को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि वह भाजपा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर 4 जून तक विचार करने के इच्छुक नहीं है, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। एकल-न्यायाधीश पीठ ने पार्टी को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा उल्लिखित विज्ञापनों को प्रकाशित करने से भी रोक दिया था, जिसमें उसकी याचिका में उसके और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ असत्यापित आरोपों का
Mumbai: मुंबई जा रहे एयर इंडिया विमान के शौचालय में धूम्रपान कर रहा था शख्स, हुआ गिरफ्तार- Indianews
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.