होम / Supreme Court: 'प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं', SC ने चुनाव के दौरान TMC के खिलाफ विज्ञापनों पर बंगाल बीजेपी की याचिका को किया खारिज-Indianews

Supreme Court: 'प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं', SC ने चुनाव के दौरान TMC के खिलाफ विज्ञापनों पर बंगाल बीजेपी की याचिका को किया खारिज-Indianews

Reepu kumari • LAST UPDATED : May 27, 2024, 12:28 pm IST

India News(इंडिया न्यूज), Supreme Court: पश्चिम बंगाल भाजपा को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गौरतलब हो कि याचिका में पार्टी को मौजूदा लोकसभा चुनाव, 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने फैसला सुनाया कि विज्ञापन “प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक” हैं। पीठ ने कहा, “हम कटुता पैदा नहीं करना चाहते। आप हमेशा कह सकते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यह नहीं। प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं होता।”

  • SC से बीजेपी को झटका 
  • TMC के खिलाफ विज्ञापनों पर बंगाल बीजेपी की याचिका खारिज 
  • SC ने सुनाया ये फैसला 

Arvind Kejriwal: अंतरिम जमानत को बढ़ाने की याचिका लेकर SC पहुंचे केजरीवाल, जानें क्या कहा-Indianews

विचार करने से इनकार

पीठ द्वारा मामले पर विचार करने से इनकार करने के बाद भाजपा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी। मामला वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पटवालिया ने कहा, “उच्च न्यायालय का फैसला दो पहलुओं पर गलत है। कृपया रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं को देखें। हमारी बात भी नहीं सुनी गई। हमने केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं।”

भाजपा ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि मामला चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है, जिसके पास आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली किसी भी पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

Delhi Heatwave: लू की चपेट में राजधानी, इस साल का सबसे अधिक तापमान हुआ दर्ज; रेड अलर्ट जारी-Indianews

4 जून तक कोई सुनवाई नहीं 

22 मई को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि वह भाजपा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर 4 जून तक विचार करने के इच्छुक नहीं है, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। एकल-न्यायाधीश पीठ ने पार्टी को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा उल्लिखित विज्ञापनों को प्रकाशित करने से भी रोक दिया था, जिसमें उसकी याचिका में उसके और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ असत्यापित आरोपों का

Mumbai: मुंबई जा रहे एयर इंडिया विमान के शौचालय में धूम्रपान कर रहा था शख्स, हुआ गिरफ्तार- Indianews

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Arvind Kejriwal: केजरीवाल को 3 दिन की CBI रिमांड, 29 जून को अदालत में होगी पेशी-Indianews
UP से एक ही समय में सांसद बनने वाले पहले कपल बने अखिलेश-डिंपल, खूबसूरत तस्वीरें वायरल-Indianews
IND vs ENG Semi Final: अगर बारिश की वजह से सेमीफाइनल रद्द हुआ तो ये टीम पहुंचेगी फाइनल में, जानें क्या है ICC का नया नियम-IndiaNews
लंदन के समुद्र किनारे पर धूप का आनंद लेते दिखीं Kareena Kapoor, बेटे टिम टिम की एक चंचल फोटो की शेयर -IndiaNews
करीना-सैफ, ऋतिक-सबा समेत इन सेलेब्स ने दिए पोज़, NMACC गाला से अनदेखी तस्वीरें हुई वायरल -IndiaNews
Asaduddin Owaisi: ‘जय फिलिस्तीन’ के नारे के लिए ओवैसी को अयोग्य ठहराया जा सकता है? जानें क्या कहता है संविधान
Kenya’s Tax Protests: जानें कैसे GenZ ने टिकटॉक का इस्तेमाल कर केन्या में विरोध को दिया बढ़ावा-Indianews
ADVERTISEMENT