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Swati Maliwal: मालीवाल मारपीट मामले की जांच करेगी दिल्ली पुलिस की SIT, बिभव को सीएम हाउस ले गई टीम-indianews

Reepu kumari • LAST UPDATED : May 21, 2024, 7:57 am IST

India News(इंडिया न्यूज), Swati Maliwal: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार के खिलाफ दर्ज कथित मारपीट और छेड़छाड़ मामले की जांच के लिए सोमवार को पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गठन के कुछ ही घंटों के भीतर एसआईटी टीम कुमार को जांच के लिए सीएम आवास ले गई।

  • मालीवाल मारपीट मामले में SIT की एंट्री
  • दिल्ली पुलिस की SIT टीम करेंगी मामले की जांच 
  • सीएम आवास पर हमले का आरोप 

सीएम आवास पर हमले का आरोप 

मालीवाल ने आरोप लगाया कि कुमार ने 13 मई को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम के आधिकारिक आवास पर उन पर कथित तौर पर हमला किया, जब वह केजरीवाल से मिलने वहां गई थीं। इस मामले के सिलसिले में कुमार को शनिवार को सीएम आवास से गिरफ्तार किया गया था।

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

जो 16 मई को धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (बी) (हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत दर्ज किया गया था। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत महिला को निर्वस्त्र करने का इरादा) दर्ज किया गया। मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कुमार ने बिना किसी उकसावे के उन्हें सात-आठ थप्पड़ मारे, उन पर हमला किया, उनकी छाती और कमर पर लात मारी और जब वह केजरीवाल से मिलने गईं तो जानबूझकर उनकी शर्ट खींच दी।

सबूतों के साथ छेड़-छाड़ का आरोप 

पुलिस के अनुसार  कुमार को दृश्य को फिर से बनाने और उन “क्षेत्रों” में उनकी उपस्थिति की जांच करने के लिए सीएम आवास ले जाया गया। जहां घटना के दिन मालीवाल मौजूद थी। जनकारी के अनुसाप एसआईटी दो मुख्य बातों का पता लगाना चाहती है। सबसे पहले, जब मालीवाल पर हमला किया जा रहा था और उन्हें धक्का दिया जा रहा था तो कुमार कहां मौजूद थे। दूसरा, कि क्या उसने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। फुटेज के टाइम स्टैम्प भी वह देखना चाहती। टीम आरोपियों के बयानों का मिलान करना चाहती थी। ताकि घटनाओं के अनुक्रम का पता लगाया जा सके।

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बार-बार घटना का के बारे में पूछा जा रहा 

कुमार – जो बुधवार शाम तक पुलिस हिरासत में रहेंगे – से बार-बार घटना का विवरण देने के लिए कहा जा रहा है, और यह जानने के बावजूद कि वह 16 मई को फिर से वहां क्यों गए थे। अब तक उनकी प्रतिक्रिया उदासीन है… ऐसा प्रतीत होता है कि वह जानबूझकर हमारे सभी सवालों के प्रति अनभिज्ञता जता रहे हैं।”

इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की टीम क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए मालीवाल को सीएम आवास ले गई थी. फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ पहुंची पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत उसका बयान भी एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था।

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कुमार का आरोपों से इंकार 

दूसरी ओर, कुमार ने मालीवाल के आरोपों का खंडन करते हुए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को एक ईमेल शिकायत सौंपी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह “जबरन और अनाधिकृत रूप से सीएम के आवास में घुस गईं, उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी”। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब कुमार ने उन्हें सीएम आवास की मुख्य इमारत में प्रवेश करने से रोका तो उन्होंने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने और जेल भेजने की धमकी दी।

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