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ITR Deadline: इनकम टैक्स से इन कंपनियों को मिली बड़ी राहत, मोडिफाइड रिटर्न के लिए जून तक का मिला समय

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : March 15, 2024, 1:40 pm IST
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ITR Deadline: इनकम टैक्स से इन कंपनियों को मिली बड़ी राहत, मोडिफाइड रिटर्न के लिए जून तक का मिला समय

ITR Deadline

India News (इंडिया न्यूज़), ITR Deadline: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स रिटर्न फाइल करने के मामले में कुछ कंपनियों को बड़ी राहत दी है. डिपार्टमेंट यह राहत उन कंपनियों के लिए है, जो बिजनेस के रिऑर्गेनाइजेशन से गुजरी हैं. ऐसी कंपनियों को मोडिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सीबीडीटी ने अब अधिक समय दे दिया है. इसको लेकर एक आर्डर सीबीडीटी ने गुरुवार (14 मार्च) को जारी किया. सीबीडीटी के मुताबिक, बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन से गुजरने वाली सभी कंपनियां अब 30 जून तक मोडिफाइड रिटर्न फाइल भर कर सकती हैं. डेडलाइन बढ़ने से उन कंपनियों को राहत मिलने वाली है, जिनके बिजनेस में मर्जर, डिमर्जर या अमलगमेशन जैसे कॉरपोरेट डेवलपमेंट हुए हैं.

सीबीडीटी ने क्या दिय ऑर्डर?

बता दें कि सीबीडीटी के आदेश के मुताबिक, रिऑर्गेनाइजेशन खासकर स्कीम ऑफ अमलगमेशन, मर्जर या डिमर्जर अथवा सक्षम प्राधिकरण से मिली मंजूरी के तहत इनसॉल्वेंसी के बाद सक्सेशन की प्रक्रिया से गुजरी कंपनियां अब 30 जून 2024 तक मोडिफाइड रिटर्न फाइल कर सकती हैं. वहीं यह डेडलाइन में उन कंपनियों को छूट दी गई है, जिनका जून 2016 के बाद और अप्रैल 2022 से पहले रिऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ था .

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फाइनेंस बिल 2022 में हुआ प्रावधान

बता दें कि, कई कंपनियां बिजनेस के रिऑर्गेनाइजेशन से गुजर रही हैं. उन कंपनियों के लिए फाइनेंस बिल 2022 में मोडिफाइड रिटर्न भरने का प्रावधान किया गया था. ऐसी कंपनियों को रिऑर्गेनाइजेशन के बाद मोडिफाइड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया था. खैर यह सिर्फ उन कंपनियों के ऊपर लागू था, जिनके लिए रिऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 के बीच आया हो. दरअसल, रिऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाली कंपनियों को फाइनेंस बिल 2022 के लागू होने से पहले मोडिफाइड रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

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