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PNB घोटाले के मास्टरमाइंड को बड़ा झटका, बिकेगा Nirav Modi का आलीशान बंगला

BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : March 28, 2024, 7:26 am IST
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PNB घोटाले के मास्टरमाइंड को बड़ा झटका, बिकेगा Nirav Modi का आलीशान बंगला

Nirav Modi

India News (इंडिया न्यूज़), Nirav Modi: भगोड़े नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के लंदन स्थित आलीशान बंगले को बेचने की कोर्ट ने इजाजत दे दी है। नीरव मोदी का यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मैरीलेबोन में स्थित है। इसी बंगले में नीरव मोदी अपने परिवार के साथ रहते हैं। नीरव मोदी और परिवार रहते हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5।25 मिलियन ब्रिटिश पाउंड (करीब 55 करोड़ रुपये) से कम में नहीं बेचा जा सकता है। जस्टिस मास्टर जेम्स ब्राइटवेल ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के जिस आलीशान बंगले को बेचने का आदेश दिया है, उसे 2017 में एक ट्रस्ट को दे दिया गया था।

हरीश साल्वे ने क्या कहा?

आपको बता दें कि इस मामले में ईडी की ओर से हरीश साल्वे पेश हुए थे जबकि नीरव मोदी ऑनलाइन जुड़ा था क्योंकि नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की थेमसाइड जेल में बंद है। इस मामले में सिंगापुर की कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट भी दावेदार है। इस कंपनी ने 103 मैराथन हाउस को बेचने की भी मांग की। वहीं ईडी की दलील है कि इस बंगले को बेचने के बाद मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पंजाब नेशनल बैंक का कर्ज चुकाने में किया जाना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई है।

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पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड

नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का मुख्य आरोपी है। ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं और उन्हें दिल्ली लाने की कोशिश कर रही हैं। 2018 में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। वह बैंक को पैसा लौटाए बिना ब्रिटेन भाग गया। इसके बाद पीएनबी ने नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।

भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की है। नीरव मोदी को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, 2021 में ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। 2022 में नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट में केस भी हार गए। मामला फिलहाल लंदन हाई कोर्ट में है।

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