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Live-In Relationship के बाद ब्रेकअप पर मध्य प्रदेश HC का अनोखा फैसला, अलग होने पर देना पड़ेगा भत्ता

PUBLISHED BY: Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : April 6, 2024, 3:57 pm IST
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Live-In Relationship के बाद ब्रेकअप पर मध्य प्रदेश HC का अनोखा फैसला, अलग होने पर देना पड़ेगा भत्ता

Live-In Relationship

India News (इंडिया न्यूज़), Live-In Relationship: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फैसला सुनाया है। अब किसी पुरुष के साथ काफी समय तक रहने वाली महिला अलग होने पर भरण-पोषण की हकदार है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित न हों। यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया। याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था।

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि जोड़े के बीच रिलेशनशिप का सबूत है तो भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष का हवाला दिया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि पुरुष और महिला पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। इसके अतिरिक्त, रिश्ते के भीतर बच्चे के जन्म को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने महिला के भरण-पोषण के अधिकार की पुष्टि की।

यह ऐतिहासिक फैसला भारत में लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में विकसित हो रहे कानूनी परिदृश्य को रेखांकित करता है। यह पारंपरिक मानदंडों से हटकर और ऐसे रिश्तों में महिलाओं के अधिकारों और कमजोरियों की मान्यता का प्रतीक है।

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उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता में क्या प्रावधान?

फरवरी में, उत्तराखंड ने सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लाई। विधेयक की एक धारा में लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि जोड़े 21 वर्ष से कम आयु के वयस्क हैं तो उनके माता-पिता को सूचित किया जाएगा।

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