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चुनाव आयोग ने नियुक्ति के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाया, जानें वजह

Shubham Pathak • LAST UPDATED : March 19, 2024, 11:54 pm IST
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चुनाव आयोग ने नियुक्ति के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाया, जानें वजह

West Bengal DGP

India News(इंडिया न्यूज),West Bengal DGP: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग लगातार रूप से अपनी सक्रियता दिखा रहा है। जहां आयोग ने मंगलवार को विवेक सहाय को डीजीपी पद के लिए नामित करने के 24 घंटे से भी कम समय में पश्चिम बंगाल के डीजीपी पद से हटा दिया और राज्य सरकार को उनके स्थान पर आईपीएस कैडर में सहाय से एक साल जूनियर संजय मुखर्जी को नियुक्त करने का निर्देश दिया। जानकारी के लिए बता दें कि, हालिया स्मृति में अभूतपूर्व इस कदम ने श्री सहाय को पश्चिम बंगाल का सबसे कम समय तक सेवा देने वाला डीजीपी बना दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सहाय को शुरू में नियुक्ति की पेशकश की गई थी क्योंकि वह बल में सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव के औपचारिक समापन से काफी पहले, 31 मई को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति के कारण, चुनाव पैनल ने 1989 बैच के अधिकारी मुखर्जी को डीजीपी के रूप में नामित करने पर विचार किया। राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के महानिदेशक मुखर्जी उन तीन अधिकारियों की सूची में दूसरे स्थान पर थे, जिनकी बंगाल सरकार ने ईसीआई को डीजीपी पद के लिए सिफारिश की थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को उस पद से हटाने का निर्देश दिया था।

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चुनाव आयोग का निर्देश

सोमवार को, राजीव कुमार को “गैर-चुनाव संबंधी कार्यभार” पर तैनात करने के ईसीआई के निर्देश के बाद, और एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, उनसे तुरंत जूनियर एक अधिकारी को डीजीपी के रूप में तैनात किया गया था, बंगाल सरकार ने सहाय को प्रतिस्थापन के रूप में नामित किया था। दिलचस्प बात यह है कि सहाय की नियुक्ति की अधिसूचना राज्य के गृह विभाग द्वारा की गई थी जिसमें उसने ईसीआई आदेश का हवाला दिया था, मुखर्जी के लिए संबंधित अधिसूचना एक दिन बाद सीधे आयोग द्वारा जारी की गई थी।

अधिकारियों ने दी जानकारी

इसके साथ ही राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में अचानक हुए बदलाव के बारे में बताते हुए चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सहाय की नियुक्ति केवल एक “अंतरिम नियुक्ति” थी। हालाँकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक नियुक्ति की अधिसूचना 24 घंटे से भी कम समय में क्यों खत्म कर दी जाएगी। पोल पैनल के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सहाय को उनकी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर ही डीजीपी नामित किया गया था।

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पूर्व अधिकारी ने दी रोचक जानकारी

पूर्व अधिकारी ने कहा, “मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सहाय को हटाने के लिए सेवानिवृत्ति खंड ही एकमात्र आधार है। उन्होंने कहा, “चुनाव खत्म होने तक सहाय को आसानी से राज्य का डीजीपी बनाए रखा जा सकता था। मेरा मानना है कि इस देश में पहले कभी हमारे पास इतनी कम अवधि के लिए कोई डीजीपी नहीं था। मार्च 2021 में, ईसीआई ने उस घटना के बाद सुरक्षा निदेशक के रूप में कार्यरत सहाय को निलंबित कर दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय नंदीग्राम में पैर में चोट लग गई थी।

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