India News (इंडिया न्यूज), RG Kar Case: आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में विशेष अदालत की सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास (मृत्यु तक जेल) की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अब ममता सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई है। बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने कहा, दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा ठीक नहीं है। उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
संजय को सोमवार को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। वहां मृतक के माता-पिता भी मौजूद थे। सुनवाई के दौरान संजय ने फिर खुद को निर्दोष बताया और उसे फंसाए जाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इससे पहले जज ने कहा था कि सजा सुनाने से पहले संजय को एक बार फिर बोलने का मौका दिया जाएगा अदालत ने कल दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके आलावा, संजय रॉय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा और उसकी मौत पर 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएं।
RG Kar Case (फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई पश्चिम बंगाल सरकार)
कोर्ट का फैसला आने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जिसमें उन्होंने कहा कि, हमने पहले दिन से ही फांसी की सजा की मांग की थी। हम अभी भी इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन यह कोर्ट का आदेश है। मैं अपनी पार्टी की राय साझा कर सकती हूं। हमने 60 दिनों के अंदर तीन मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की। अगर मामला हमारे पास होता तो हम बहुत पहले ही मौत की सजा सुनिश्चित कर चुके होते।