India News (इंडिया न्यूज), Indore News: मध्य प्रदेश से एक हैरानी भरी खबर सामने आया है जहां इंदौर की एक फैमिली कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद मामले में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला को अपने कथित बेरोजगार पति को भरण-पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है। इस शख्स के वकील मनीष झरोला ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मिली जानकरी पति ने कहा गया कि, हमारे एक अंतरिम आवेदन पर पारिवारिक अदालत ने 20 फरवरी (मंगलवार) को आदेश दिया कि मेरे मुवक्किल की पत्नी उसे भरण-पोषण के लिए हर महीने 5 हजार रुपये का भुगतान करे और मामले का खर्च अलग से दे।।
दरअसल महिला एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसका पति उसकी कथित शारीरिक और मानसिक यातना के कारण 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। झरोला ने बताया कि उनके मुवक्किल ने फैमिली कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि बेरोजगार होने के कारण वह फिलहाल अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
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पति ने किया था शादी के लिए मजबूर
उन्होंने आरोप लगाया कि ‘एकतरफ़ा प्यार’ करने वाली महिला और उसके परिवार के सदस्यों ने उनके मुवक्किल को ‘डराया’ और साल 2022 में आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए मजबूर किया, जबकि वह शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। झरोला के मुताबिक, उनके मुवक्किल ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के कथित उत्पीड़न की शिकायत इंदौर पुलिस कमिश्नर से भी की थी।
घरेलू हिंसा को लेकर अदालत में मामला दर्ज
आगे उन्होंने कहा कि, “इस शिकायत का बदला लेने के लिए महिला ने मेरे मुवक्किल के साथ वैवाहिक संबंध को बहाल करने के लिए पारिवारिक अदालत में एक आवेदन दायर किया। इसके साथ ही, उसके पति के खिलाफ कथित घरेलू हिंसा का एक और मामला जिला अदालत में दर्ज किया गया।
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