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India News (इंडिया न्यूज़), Noida: रंगो का त्योहार होली इस साल 25 मार्च को मनाया जाने वाला है। ऐसे में गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सोमवार को होली त्योहार से पहले किसी भी प्रतिष्ठान में स्विमिंग पूल में पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। गौतमबुद्ध नगर की जिला खेल अधिकारी अनीता नागर ने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान को पूल में पार्टियों की मेजबानी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गुरुवार शाम को सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से एक आदेश जारी कर निर्देश दिया गया कि स्विमिंग पूल का उपयोग केवल तैराकी के लिए ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आदेश में कहा गया है कि जिले की सभी आवासीय सोसायटी, खेल अकादमियां, स्कूल, क्लब और होटल जिनके परिसर में स्विमिंग पूल हैं, यदि वे पूल में किसी भी पार्टी का आयोजन करते हैं, तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा,
आवासीय समाजों द्वारा सालाना पूल में होली पार्टियां आयोजित करने की आम प्रथा पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि ऐसी गतिविधियां स्विमिंग पूल नियमों का उल्लंघन करती हैं और प्रतिभागियों को चोट लगने का खतरा पैदा करती हैं।
खेल विभाग ने 2023-24 में स्विमिंग पूल के लिए 300 से अधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की सूचना दी।
नागर ने जोर देकर कहा, “नोएडा में फार्महाउसों में स्थित स्विमिंग पूल अवैध माने जाते हैं क्योंकि उनके लिए एनओसी जारी नहीं की गई है।”
बेंगलुरु में होली होली नजदीक आने के साथ, बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने कावेरी नदी से लाए गए पानी के उपयोग के खिलाफ एक सलाह जारी की है। यह निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब बेंगलुरु के बांध, बोरवेल और नदियां कथित तौर पर खत्म हो रही हैं और राज्य सरकार को स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
शहर के जल बोर्ड द्वारा जारी आदेश में, बीडब्ल्यूएसएसबी ने वाणिज्यिक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए कावेरी नदी और बोरवेल के पानी के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि होटल और रिसॉर्ट्स द्वारा आयोजित वर्षा नृत्य और पूल पार्टियां।
सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ घर पर त्योहार मनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सख्त आदेश जारी करते हुए, बोर्ड ने गंभीर जल संकट के बीच पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए निवासियों से सहयोग भी मांगा।
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