Hindi News / International / Bangladesh Supreme Court Has Acquitted Former Prime Minister Khaleda Zia In The Last Corruption Case Against Her

शेख हसीना के लिए आई एक और बुरी खबर, बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने खालिदा जिया पर सुनाया फैसला, आने वाले चुनावों में होगा बड़ा खेला

मार्च 1991 से मार्च 1996 तक तथा पुनः जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, अस्वस्थ हैं तथा इस महीने की शुरुआत में चिकित्सा उपचार के लिए लंदन गयी थीं।

BY: Shubham Srivastava • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Khaleda Zia latest News : बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अंतिम मामले में बरी कर दिया है, जिससे बीएनपी अध्यक्ष के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। जिया के साथ-साथ शीर्ष न्यायालय ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान और जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उनकी अपील में सभी अन्य संदिग्धों के खिलाफ आरोपों को भी मंजूरी दे दी। बुधवार को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 79 वर्षीय जिया की अपील की समीक्षा करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डॉ. सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया।

जिया को कुल 17 साल जेल की सजा का सामना करना पड़ा था इस अनाथालय मामले में 10 साल और दूसरे भ्रष्टाचार मामले में सात साल, जिसमें उन्हें नवंबर में उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निष्कासन के बाद बरी कर दिया गया था। यह फैसला जिया और बीएनपी के लिए नवीनतम न्यायिक जीत है, जो कि हसीना की अवामी लीग के साथ बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रही दूसरी मुख्य पार्टी है।

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खालिदा जिया के खिलाफ मामला

बांग्लादेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को 8 फरवरी, 2018 को ढाका के विशेष न्यायाधीश कोर्ट-5 ने 1991 में प्रधानमंत्री बनने के दौरान 250,000 डॉलर के सरकारी धन के कथित गबन के लिए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसी फैसले में जिया के बेटे तारिक और पूर्व मुख्य सचिव कमाल उद्दीन सिद्दीकी सहित पांच अन्य आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन 30 अक्टूबर, 2018 को न्यायमूर्ति एम इनायतुर रहीम और न्यायमूर्ति एमडी मुस्तफिजुर रहमान की हाईकोर्ट बेंच ने सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया।

इसके बाद उन्होंने इस सजा के खिलाफ अपील याचिका दायर की। कानूनी प्रक्रियागत मुद्दों और वकीलों की ओर से पहल की कमी के कारण कई वर्षों की देरी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने 11 नवंबर, 2024 को जिया की अपील की अनुमति स्वीकार कर ली। बुधवार को फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाथालय ट्रस्ट मामले में अभियोजन “दुर्भावनापूर्ण” और बदले की भावना से प्रेरित था, आधिकारिक तौर पर जिया को मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया।

जिया को 2018 से 2020 तक ढाका सेंट्रल जेल में कैद किया गया था, जब हसीना सरकार ने स्वास्थ्य कारणों से उनकी जेल अवधि को निलंबित कर दिया था, इस शर्त के साथ कि बीएनपी नेता विदेश यात्रा करने और राजनीति में भाग लेने से परहेज करेंगी। उसके बाद, उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। अगस्त में हसीना के पद से हटने के बाद जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। इस फैसले से जिया अगला चुनाव लड़ सकेंगी, क्योंकि बांग्लादेशी कानून के अनुसार दो साल से अधिक समय तक जेल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगले पांच साल तक राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है।

बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य

अगस्त 2024 में बांग्लादेश राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंस गया था, जब छात्रों के नेतृत्व में महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया, जिससे उन्हें भारत भागना पड़ा और उनका 15 साल का शासन समाप्त हो गया। बता दें कि जिया, मार्च 1991 से मार्च 1996 तक तथा पुनः जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, अस्वस्थ हैं तथा इस महीने की शुरुआत में चिकित्सा उपचार के लिए लंदन गयी थीं।

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