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Pakistan: पाकिस्तान में जबरन हो रहा हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन…, पाकिस्तानी सीनेट सदस्य का दावा

Rajesh kumar • LAST UPDATED : May 2, 2024, 3:28 pm IST

India News(इंडिया न्यूज),Pakistan: पाकिस्तानी हिंदू नेता और सीनेट सदस्य दानेश कुमार पलयानी ने सिंध प्रांत में गंभीर मानवाधिकार संकट पर चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय की लड़कियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने गंभीर मानवाधिकार हनन में शामिल “प्रभावशाली लोगों के खिलाफ” निष्क्रियता के लिए सरकार की आलोचना की है।

देश की संसद में बोलते हुए सीनेटर दानेश कुमार पलयानी ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और न ही कुरान। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है- पलयानी पाकिस्तानी हिंदू नेता की टिप्पणी पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की युवतियों और लड़कियों की सुरक्षा में निरंतर कमी पर निराशा व्यक्त करने के बाद आई है।

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पलयानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हिंदू बेटियां लूट का सामान नहीं हैं कि कोई उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दे, सिंध में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मासूम प्रिया कुमारी के अपहरण को दो साल हो गए हैं, सरकार इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। कुछ गंदे लोगों और लुटेरों ने हमारी प्यारी मातृभूमि पाकिस्तान को बदनाम किया है। पाकिस्तान का कानून/संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और न ही पवित्र कुरान।

बता दें कि यह तब हुआ जब पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की युवतियों और लड़कियों के लिए निरंतर सुरक्षा की कमी पर निराशा व्यक्त की थी। वहीं, इस विषय पर विशेषज्ञों ने कहा कि ईसाई और हिंदू लड़कियाँ जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण, तस्करी, बाल विवाह, कम उम्र में और जबरन विवाह तथा यौन हिंसा की चपेट में आती हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवतियों और लड़कियों को ऐसे जघन्य मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए उजागर करना और ऐसे अपराधों के लिए दंड से मुक्ति अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती या उचित नहीं ठहराया जा सकता।

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न्यायालय द्वारा धार्मिक धर्म परिवर्तन को मान्यता दी गई

11 अप्रैल को जारी एक रीडआउट में, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की और कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की लड़कियों के जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन को न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है। पीड़ितों को उनके माता-पिता के पास वापस जाने की अनुमति देने के बजाय उन्हें उनके अपहरणकर्ताओं के साथ रखने को उचित ठहराने के लिए अक्सर धार्मिक कानून का सहारा लिया जाता है।

उन्होंने कहा कि अपराधी अक्सर जवाबदेही से बच जाते हैं, पुलिस ‘प्रेम विवाह’ की आड़ में अपराधों को खारिज कर देती है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि बाल, कम उम्र और जबरन विवाह को धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

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महिलाओं के अधिकार

उन्होंने रेखांकित किया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, जब पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होता है तो सहमति अप्रासंगिक होती है। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए उचित विचार के साथ दबाव में किए गए विवाहों को अमान्य, रद्द या भंग करने के प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया और पीड़ितों के लिए न्याय, उपचार, सुरक्षा और पर्याप्त सहायता तक पहुंच सुनिश्चित की।

विशेषज्ञों ने जबरन धर्म परिवर्तन के विशिष्ट मामलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें मिशाल राशिद का मामला भी शामिल है। एक छोटी लड़की जिसे 2022 में स्कूल की तैयारी करते समय अपने घर से बंदूक की नोक पर अगवा किया गया था। राशिद का यौन उत्पीड़न किया गया, जबरन इस्लाम में धर्मांतरण किया गया और उसके अपहरणकर्ता से शादी करने के लिए मजबूर किया गया।

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उन्होंने यह भी नोट किया कि 13 मार्च को, एक 13 वर्षीय ईसाई लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया, जबरन इस्लाम में धर्मांतरण किया गया और विवाह प्रमाणपत्र पर उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज होने के बाद उसके अपहरणकर्ता से उसकी शादी कर दी गई।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि बाल अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 14 के अनुसार बच्चों को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन धर्म या आस्था का परिवर्तन सभी परिस्थितियों में बिना किसी दबाव या अनुचित प्रलोभन के स्वतंत्र होना चाहिए। पाकिस्तान को ICCPR के अनुच्छेद 18 के संबंध में अपने दायित्वों को बनाए रखने और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को कानून बनाना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विवाह केवल भावी जीवनसाथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किए जाएं और लड़कियों सहित विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तक बढ़ाई जाए।

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