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Imran Khan: इमरान खान लगातर चौथी बार दोषी करार, अब इस मामले में मिली 7 साल की जेल

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : February 3, 2024, 7:41 pm IST

India News (इंडिया न्यूज),Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को शनिवार को एक अदालत ने सात साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। खान की पार्टी ने कहा कि अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी 2018 की शादी कानून का उल्लंघन है। यह खान की चौथी अदालती सजा है और इस सप्ताह उनके खिलाफ तीसरा प्रतिकूल फैसला है।

नवीनतम अदालत का फैसला 8 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान संसदीय चुनाव, 2024 से पहले आया है। खान को पहले ही चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। पूर्व प्रधान मंत्री वर्तमान में रावलपिंडी के गैरीसन शहर की एक जेल में बंद हैं।

यहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ चार अदालती सजाओं की सूची दी गई है।

इद्दत मामला

3 फरवरी को, खान को इद्दत मामले में नवीनतम अदालती सजा मिली। एक पाकिस्तानी अदालत ने इद्दत अवधि के दौरान उनकी शादी से संबंधित मामले में खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को सात-सात साल की सजा सुनाई है।

बुशरा पर अपने पूर्व पति को तलाक देने और खान से शादी करने के बाद इस्लाम द्वारा निर्धारित प्रतीक्षा अवधि, जिसे “इद्दत” कहा जाता है, को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। खान और उनकी पत्नी ने पहली बार प्रधान मंत्री बनने से सात महीने पहले जनवरी 2018 में एक गुप्त समारोह में अपने विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसे “निकाह” कहा गया।

सिफर मामला

खान को सिफर मामले में भी 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद को भेजे गए एक वर्गीकृत केबल को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया था।

तोशखाना या राज्य खजाना मामला

इस मामले में, खान को अगस्त 2023 में एक पाकिस्तानी अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। उन पर 2018-2022 के प्रीमियरशिप के दौरान राज्य के कब्जे में मौजूद 140 मिलियन रुपये ($501,000) से अधिक मूल्य के उपहार बेचने का आरोप लगाया गया था। लेकिन बाद में इस सज़ा को निलंबित कर दिया गया।

31 जनवरी को एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित इस मामले में खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि ये सज़ाएँ एक साथ चलेंगी या सिलसिलेवार।

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