इंडिया न्यूज।
If you are also troubled by the insurance company, then complain here: इंश्योरेंस कंपनी से संतुष्ट न होने वाले बीमाधारकों के लिए अच्छी खबर है कि वे भी अब अपनी शिकायत कर सकेंगे। (insurance company)भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)(irdai)के पास बीमा कंपनियों के खिलाफ पॉलिसीधारकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मेकेनिज्म है। (complain)इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है।
आप पहले लिखित शिकायत दर्ज करके बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ ) से संपर्क कर सकते हैं। जीआरओ उचित अवधि में शिकायत का समाधान करता है। अगर 15 कार्य दिवसों के भीतर जीआरओ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो आप आईआरडीएआई से संपर्क कर सकते हैं। If you are also troubled by the insurance company, then complain here
आईआरडीआईए को शिकायत भेजने के लिए टोल-फ्री नंबर 155255 पर संपर्क करें।
किसी भी आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण के साथ शिकायत @आईआरडीआईए डॉट जीओवी डॉट इन पर एक ई-मेल भेजें।
उपरोक्त किसी भी माध्यम से कफऊअक के पास रजिस्टर्ड शिकायतों को बीमा कंपनी को निर्धारित समय के भीतर पॉलिसीधारक को समाधान देना होगा।
यदि आप बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायत को आगे बीमा लोकपाल के पास भेजा जा सकता है, यदि वह लोकपाल के दायरे में आती है।
1. रजिस्टर्ड शिकायत से संबंधित लिखित पावती या संदर्भ संख्या लेना महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग आगे पत्राचार के लिए किया जाएगा।
2. आईजीएमएस के माध्यम से शिकायत दर्ज करने से इसका समाधान होने तक इसकी स्थिति पर आसानी से नजर रखी जा सकती है।
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