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इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट से राहत, ये मामला हुआ खारिज

Bharat Mehndiratta • LAST UPDATED : October 3, 2022, 5:03 pm IST

इंडिया न्यूज, इस्लामाबाद (Imran Khan): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत की अवमानना के मामले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया। इस पीठ का नेतृत्व न्यायमूर्ति अतहर मिनाल्लाह कर रहे थे। मामला खारिज होने के बाद इमरान के लिए यह बड़ी राहत है।

इससे पहले इमरान खान को महिला न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में भी अंतरिम जमानत मिली थी। शनिवार को खान के खिलाफ स्थानीय मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इमरान खान ने गत 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी।

इस भाषण के कुछ देर बाद ही इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय मजिस्ट्रेट ने शनिवार को पुलिस के अनुरोध पर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह भी खबर थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बनिगला आवास पर छापेमारी करने की योजना बना रही है। खान के वकील बाबर अवान ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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