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India News(इंडिया न्यूज),Imran Khan News:: पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और झटका लगा है। जहां पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधान मंत्री और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था द्वारा उनके खिलाफ दायर तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया। जानकारी के लिए बता दें कि, इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की, जहां श्री खान को कैद में रखा गया है। यह मामला राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, एक दिन पहले, अदालत ने अभियोग को स्थगित कर दिया क्योंकि श्री खान की पत्नी अदालत के सामने पेश होने में विफल रहीं। मामले के अनुसार, 71 वर्षीय पूर्व प्रधान मंत्री और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से 108 उपहार मिले, जिनमें से उन्होंने 58 अपने पास रख लिए। राज्य को एक अनिवार्य कीमत का भुगतान करते समय उनके द्वारा इनका भी कम मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही उपहारों में सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा दिया गया एक आभूषण सेट भी शामिल था, जिसे जोड़े ने तोशाखाना में जमा करने के बजाय कम कीमत पर अपने पास रख लिया।
तोशखाना को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत – एक फ़ारसी शब्द जिसका अर्थ है “खजाना घर” जिसको सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं, लेकिन उपहार पहले जमा किया जाना चाहिए। पूर्व प्रथम जोड़े के मामले में, वे या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर प्राप्त किया। यह मामला एक अन्य तोशखाना मुकदमे से अलग है जिसमें इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया गया था और बाद में राज्य उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने के लिए अपनी याचिका पर दोषी ठहराया गया था। श्री खान को ईसीपी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर को अयोग्यता के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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