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भारतीय मूल के सीईओ ने गर्लफ्रेंड पर लुटाये 3.5 करोड़ रु., ब्रेकअप के बाद कर दिया मुकदमा; जानिए कोर्ट ने क्या कहा

अदालत ने गौर किया कि सीईओ ने अपने रिश्ते के दौरान अपनी प्रेमिका पर महंगे उपहारों की बौछार की थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह कड़वाहट से भर गया और उस पर मुकदमा कर दिया.

भारतीय मूल के एक कॉर्पोरेट अधिकारी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका पर अपने रिश्ते के दौरान लगभग 468,090 सिंगापुर डॉलर (लगभग 3.5 करोड़ रुपये) खर्च किए थे, सिंगापुर में कानूनी लड़ाई हार गए हैं. उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विवादित भुगतानों का अधिकांश हिस्सा उपहार था, न कि चुकाने योग्य ऋण.

टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदर अग्रवाल ने सिंगापुर के उच्च न्यायालय में अपनी पूर्व प्रेमिका फेलिशिया ली पर मुकदमा दायर किया था. इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उनके रिश्ते के दौरान उन पर खर्च की गई राशि ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दी गई थी. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ली ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि ये सारे खर्च उपहार थे.

बेवफाई के आरोपों के बाद टूट गया रिश्ता

अग्रवाल और ली ने 2022 में डेटिंग शुरू की, लेकिन अग्रवाल को ली पर बेवफाई का शक होने के बाद 2023 में उनका रिश्ता टूट गया. इस दौरान अग्रवाल ने ली के लिए कई बड़ी रकम का भुगतान किया, जो बाद में कानूनी विवाद का विषय बन गया. इन खर्चों में क्रेडिट कार्ड के लगभग 206,000 सिंगापुर डॉलर, विदेश यात्राओं पर लगभग 129,000 सिंगापुर डॉलर, ली के फ्लैट के लिए फेंग शुई विशेषज्ञ को दिए गए 17,000 सिंगापुर डॉलर और स्टैनफोर्ड-एनयूएस कार्यकारी कार्यक्रम के लिए लगभग 30,000 सिंगापुर डॉलर शामिल थे. अन्य विवादित भुगतानों में जीवन बीमा प्रीमियम के साथ-साथ ली की व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतों से जुड़े खर्च भी शामिल थे.

सीईओ ने दावा किया कि भुगतान ब्याज मुक्त ऋण थे

अग्रवाल ने कोर्ट में तर्क दिया कि ली ने उनके रिश्ते के दौरान उनसे ब्याज-मुक्त ऋण मांगा था और उन्होंने पैसा चुकाने पर सहमति जताई थी. उन्होंने अपने दावे के समर्थन में एक हस्तलिखित समझौते का भी हवाला दिया. हालांकि, ली ने ऋण दिए जाने से इनकार किया और कहा कि अग्रवाल ने स्वेच्छा से उन्हें पैसा दिया था और उनके प्रेम संबंध के दौरान उपहार के रूप में विभिन्न खर्चों का भुगतान किया था.

न्यायालय को कर्जे के अपर्याप्त साक्ष्य मिले

सिंगापुर उच्च न्यायालय ने अंततः अग्रवाल के दावे को खारिज कर दिया. कोर्ट का कहना है कि उन्होंने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए थे कि ली ने विवादित भुगतानों को ऋण के रूप में मांगा था या उन्हें चुकाने पर सहमति व्यक्त की थी. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश भुगतान वसूली योग्य ऋण के बजाय रिश्ते के दौरान दिए गए उपहार थे. वरिष्ठ न्यायाधीश ली सेउ किन ने रिश्ते की प्रकृति और भुगतानों से संबंधित परिस्थितियों की भी जांच की.

रिश्ते का हिस्सा थे उपहार

फैसले के अनुसार, सबूतों से पता चला कि अग्रवाल ने ली के प्रति स्नेह व्यक्त किया था और बाद में उन्हें महंगे उपहार दिए थे. न्यायाधीश ने कहा कि बाद में उनका रिश्ता कड़वाहट के साथ समाप्त हुआ. ब्रेकअप के बाद, ली के प्रति अग्रवाल का रवैया काफी बदल गया. न्यायाधीश ने कहा कि रिश्ते के खत्म होने के बाद अग्रवाल “कड़वाहट” में डूब गए थे और “ली से हर्जाना वसूलने” के लिए दृढ़ थे. अदालत के फैसले का मतलब है कि अग्रवाल अपनी पूर्व प्रेमिका से दावा किए गए 468,090 सिंगापुर डॉलर में से अधिकांश राशि वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि विवादित खर्च को उनके रिश्ते के दौरान दिए गए उपहारों के रूप में माना गया है.

Shivangi Shukla

वर्तमान में शिवांगी शुक्ला इंडिया न्यूज़ के साथ कार्यरत हैं. हेल्थ, बॉलीवुड और लाइफ़स्टाइल विषयों पर लेखन में उन्हें विशेष रुचि और अनुभव है. इसके अलावा रिसर्च बेस्ड आर्टिकल और पॉलिटिकल कवरेज से जुड़े मुद्दों पर भी वे नियमित रूप से लेखन करती हैं. तथ्यपरक, सरल और पाठकों को जागरूक करने वाला कंटेंट तैयार करना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है. डिजिटल मीडिया में विश्वसनीय और प्रभावी पत्रकारिता को लेकर वे निरंतर अभ्यासरत हैं.

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