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Pakistan Election: पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख की हुई घोषणा, जानें कब होगा मतदान

BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : November 3, 2023, 12:22 am IST
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Pakistan Election: पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख की हुई घोषणा, जानें कब होगा मतदान

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India News(इंडिया न्यूज),Pakistan Election: पाकिस्तान की राजनीति में आम चुनाव को लेकर जबरदस्त गर्माहट चल रही थी। जिसके बाद अब इन अटकलों पर विराम लगाते हुए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने गुरुवार को आम चुनाव के तारीख की घोषणा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, देश में आम चुनाव 11 फरवरी, 2024 को होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि, पाकिस्तान चुनाव आयोग की वकील सजील स्वाति ने कहा कि, निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह काम 29 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि, जब शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।

जानिए कब प्रकाशित होगी सूची

इसके साथ ही बता दें कि, पाकिस्तान चुनाव आयोग के द्वारा आम चुनाव की तारीख सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के बाद पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पीटीआई, मुनीर अहमद और इबाद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। जहां गुरुवार को हुए सुनवाई के दौरान, सीजेपी ने चुनाव पर इलेक्शन कमीशन से स्पष्ट रुख मांगा। जिस पर ईसीपी वकील सजील स्वाति ने कहा कि, निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वहीं सदील स्वाति ने आगे कहा कि, निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची 5 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

नाराज हुए न्यायधीश

जानकारी के लिए बता दें कि, सजील स्वाति ने अदालत को आगे बताया कि, इलेक्शन कमीशन जनता की आसानी के लिए रविवार को मतदान कराने पर विचार कर रहा है। “इसलिए हमने फैसला किया कि चुनाव 11 फरवरी को होंगे, जो दूसरा रविवार है। सुनवाई के दौरान सीजेपी ईसा ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि, क्या इस मामले में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को बोर्ड में लिया गया था, जिस पर स्वाति ने कहा, “हम राष्ट्रपति को बोर्ड में लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। सजील स्वाति के जवाब पर मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति और ईसीपी दोनों पाकिस्तानी हैं। ईसीपी राष्ट्रपति से परामर्श करने में क्यों झिझक रही है? जिसके बाद उन्होंने फिर चुनावी निकाय को अल्वी के साथ इस मामले पर चर्चा करने का निर्देश जारी किया।

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