India News ( इंडिया न्यूज़ ) Khadija Shah : पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक अदालत ने फैशन डिजाइनर खदीजा शाह को अगले सात दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया। वहीं तीन दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद खदीजा शाह को फिर से न्यायाधीश सादात बजई के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले, जिला अटॉर्नी ने खदीजा शाह की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। अब जिला अटॉर्नी ने कहा कि उनके मामले के बारे में एक पत्र संघीय जांच एजेंसी को भेजा गया था और तब तक एफआईए की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की रिमांड की आवश्यकता थी।
डिजाइनर खदीजा शाह के वकील इकबाल शाह ने अभियोजन पक्ष की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि शाह का “पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई लेना-देना नहीं है।” वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश जिला अटॉर्नी के अनुरोध से सहमत नहीं हुए और खदीजा शाह को केवल सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
इससे पहले कल एटीसी ने खदीजा शाह के खिलाफ 9 मई के विरोध प्रदर्शन के चौथे और आखिरी मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें 17 नवंबर को सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव (एमपीओ) अध्यादेश के तहत 30 दिनों के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं शाह ने बाद में लाहौर उच्च न्यायालय में हिरासत को ‘गैरकानूनी और असंवैधानिक’ बताते हुए चुनौती दी थी।
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