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इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124ए को रद्द कर दिया, जो राजद्रोह को अपराध बनाती है। एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने धारा 124ए जो राजद्रोह को आपराधिक बनाती है, को पाकिस्तान के संविधान के साथ असंगत माना क्योंकि यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
पाकिस्तान का राजद्रोह कानून भारत से ही लिया गया है। इसमें कहा गया है, “जो कोई भी कानून द्वारा स्थापित संघीय या प्रांतीय सरकार के लिए मौखिक या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या नफरत या अवमानना में लाने या लाने का प्रयास करता है, उसे फांसी या उम्र कैद तक कि सजा दी जा सकती है।
यह फैसला पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 8 के संदर्भ में और साथ ही साथ अनुच्छेद 9 (जीवन के अधिकार) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है। अदालत ने फैसले में कहा कि 124 A संविधान के 14 (गरिमा का अधिकार), 15 (आंदोलन की स्वतंत्रता), 16 (विधानसभा की स्वतंत्रता), 17 (संगठन की स्वतंत्रता), और 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 19A (सूचना का अधिकार) का उलंघन करता है।
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