संबंधित खबरें
दुनिया की सबसे महंगी करेंसी डॉलर नहीं, इस इस्लामिक देश की मुद्रा का पूरी दुनिया में बजता है डंका, वजह जान फटी रह जाएंगी आंखें
PM Modi के मजबूत नेतृत्व के सामने झुकी अमेरिका, बदलना पड़ा ये कानून, मुंह ताकते रह गए जिनपिंग-शहबाज
न अमेरिका, न यूरोप, 1 टीवी शो की वजह से रूस-यूक्रेन के बीच छिड़ गई जंग, वो एक्टर जो आगे चलकर बना राष्ट्रपति और बर्बाद कर दिया अपना देश
दुश्मनों के बदले अपने ही लड़ाकू विमान पर दाग दिया गोला, अब दुनिया में बन रहा है मजाक, जाने जेट पायलटों का क्या हुआ हाल?
यूक्रेन ने युद्ध के मैदान में उतारी रोबोट सेना, रूसी सेना के खिलाफ दर्ज की पहली जीत, पुतिन की बढ़ गई सांसे
ट्रंप की दबंगई की चालू, चीन और यूरोपीय देशों के बाद इस देश को दे डाली धमकी, दुनिया भर में मची हड़कंप
India News (इंडिया न्यूज), Rape case: ब्रिटेन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसमे 14 साल के लड़के ने 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का अंजाम दिया जिसके बाद गर्भवती हुई लड़की को जज ने बच्चे को पालने की इच्छा जताने के बावजूद गर्भपात कराने का आदेश दिया है। दरअसल लड़के और लड़की की मुलाकात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई थी। इसके बाद दोनों की नजदीकियां हुई और इसी बीच 14 साल के लड़के ने लड़की का बलात्कार किया। यह घटना मई की बताई जा रही है।
इसके बाद लड़की ने गर्भवती होने की पुष्टि की और बच्चे को जन्म देने की इच्छा जताई थी, लेकिन लंदन हाईकोर्ट के न्यायधीश ने इसे खारिज कर दिया। वहीं पीड़ित लड़की ने कहा कि गर्भवस्था ने उसे विशेष महसूस कराया है, लेकिन न्यायाधीश ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि, इस सप्ताह में होने वाला गर्भपात बच्चे के सर्वोत्तम हित में है। इस मामले की सुनवाई पिछले महीने हुई थी।
बता दें कि , लंदन हाईकोर्ट की जस्टिस अर्बुथनॉट ने मामले को लेकर कहा कि ”जब पीड़िता को गर्भावस्था जारी रखने के कई जोखिमों के बारे में समझाया गया, तो उसने गर्भवती होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि, वह इसे जारी रखना चाहती है। पीड़िता ने बताया कि इससे उसे ‘विशेष’ महसूस हुआ। वहीं पीड़िता की मां ने भी उसकी स्थिति का समर्थन किया।” लेकिन वहीं एक मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा कि लड़की अभी गर्भ धारण करने के लिए योग्य नहीं है और वह बहुत आदर्शवादी और अवास्तविक लगती है।
आगे न्यायधीश ने कहा कि, “उसके पास निर्णयों की जटिलता को जांचने के लिए बौद्धिक विकास और क्षमता का अभाव रहा। उसका भावनात्मक रुख स्पष्ट रूप से उसके निर्णय को अस्पष्ट कर रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़की को बच्चा पैदा करने का निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कारक यह था कि बच्चे के जन्म से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि उसे स्कूल वापस नहीं जाना पड़ेगा।
न्यायाधीश ने बच्ची को लेकर कहा कि, उसकी छोटी सी शारीरिक संरचना के कारण प्रसव के समय उसकी मृत्यु की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही उसके माता-पिता को जोखिम और लाभ समझाया गया और वे फिर बाद में अबार्शन का समर्थन करने के लिए सहमत हुए।
ये भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.