India News, (इंडिया न्यूज),Pakistan:पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुर्रम के डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमले के बाद रविवार को जिले में धारा 144 लगा दी गई है। कुर्रम जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। शनिवार को कुर्रम के डिप्टी कमिश्नर जावेदउल्लाह महसूद के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में महसूद को तीन गोलियां लगी थीं।
खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय सरकार ने दंड संहिता 1898 की धारा 144 के तहत कुर्रम जिले में दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मुहम्मद आबिद मजीद ने कहा कि कुर्रम जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण हथियारों का प्रदर्शन और अवैध रूप से इकट्ठा होने जैसी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आज से दो महीने तक लागू रहेगा जब तक कि इसमें संशोधन या वापसी नहीं हो जाती।
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मुहम्मद आबिद मजीद ने पत्र में कहा कि हाल ही में हुए आतंकी हमलों के चलते कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आतंकियों का मकसद कुर्रम के अधिकारियों और आम लोगों की जान-माल को खतरे में डालना है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आतंकी अशांत हालात का फायदा उठाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं, जिससे कुर्रम जिले का माहौल और खराब हो सकता है।
कुर्रम जिले के डिप्टी कमिश्नर जावेदउल्लाह महसूद के काफिले पर शनिवार को बागान के पास कोजलाई बाबा गांव में फायरिंग की गई। महसूद 85 दिनों के बाद मुख्य पेशावर-सद्दा-थेल-पाराचिनार मार्ग खुलने के बाद जिले में खाद्य सामग्री ले जाने के लिए सहायता काफिले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने इलाके में आए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और अचानक फायरिंग शुरू हो गई।
फायरिंग में महसूद को तीन गोलियां लगीं और उन्हें इलाज के लिए लोअर अलीजई तहसील के एक अस्पताल में ले जाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 3 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। इस बीच, पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के साथ मौके पर मौजूद बैरिस्टर सैफ ने कहा, ‘उपायुक्त की सर्जरी की जा रही है और उनकी हालत अब खतरे से बाहर है।’ इस बीच, प्रांतीय मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने भी हमले की निंदा की है।