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5G Wireless Network Case जूही चावला की पैनल्टी 20 लाख से 2 लाख पर घटी

इंडिया न्यूज़, मुंबई:
5G Wireless Network Case: 5जी (5G) तकनीक मामले में एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की डिविजन बेंच का फैसला सामने आया है। बता दें कि एक्ट्रेस जूही चावला पर (Juhi Penalty Reduced) जो 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा था वह घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में जूही चावला और दो अन्य द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई चल रही थी, इसमें सिंगल बेंच के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसके बाद 5जी तकनीक के रोल आउट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा था कि जूही चावला की स्थिति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है।

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(5G Wireless Network Case) जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद ने अदालत के सुझाव पर सहमति व्यक्त की

बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 5जी रोल आउट मामले में एक्ट्रेस जूही चावला के खिलाफ दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई की थी। मामले में जूही के अलावा दो और लोगों पर 20 लाख रुपए के जुमार्ने को घटाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह शर्त भी रखी थी कि सेलेब्रिटी होने के नाते वे समाज की भलाई के लिए कुछ काम करेंगी। ऐसे में जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद ने उनके निर्देश पर अदालत के सुझाव पर सहमति व्यक्त की।

ये वो सुझाव था जो चावला और दो अन्य लोगों की अपील की सुनवाई के दौरान आया था। खुर्शीद ने कहा कि अगर लागत राशि माफ की जा सकती है, तो वे कारण को आगे बढ़ाने के लिए वापस जा सकते हैं। इसके बाद बेंच ने काउंसल को प्रस्ताव दिया कि कॉल्ट अमाउंट कम कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गईं।

शर्त में कहा गया कि जूही को कुछ पब्लिक रिलेटेड हेल्प वाले काम करने होंगे। 5 जी रोल आउट मामले में न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब मांगा गया था और सुनवाई को आज यानी 27 जनवरी के लिए सुरक्षित रखा गया था।

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Prachi

Sub-Editor at India News, 9 years work experience in Aaj Samaj as a sub editor

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