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India News(इंडिया न्यूज),Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली कोर्ट से समन मिला है। जहां अब दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया समन जारी कर आदेश जारी कर 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने दिल्ली के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन न करने के लिए उनके खिलाफ दूसरी शिकायत दर्ज करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने ये समन जारी किया है।
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वहीं इस मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि, अगर वह भाजपा में शामिल हो गए तो उन्हें भेजे जाने वाले नोटिस बंद हो जाएंगे। ईडी ने पहले एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
मिली जानकारी के अनुसार, एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने इस मामले (समन संख्या 1 से 3 के संबंध में) को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया ह। जहां 55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को “अवैध” बताया है। उन्होंने पिछली बार एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए पूछताछ की जा सकती है।
उन्होंने 4 मार्च को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, “हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही हम छिपने की कोशिश कर रहे हैं।” जिस दिन उन्हें ईडी के आठवें समन के अनुसार जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था।
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