India News(इंडिया न्यूज),Delhi Excise Policy: बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक बार फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बीआरएस नेता के कविता को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि, जो अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में हैं।
मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के अलावा, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ कई शराब कारोबारियों और अन्य को भी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है।
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नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 9 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया और आसन्न लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध की उनकी दलील को खारिज कर दिया। हाल ही में एक घटनाक्रम में, पिछले सप्ताह शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई करने पर विचार कर सकता है।
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