होम / HD Revanna: बेंगलुरु कोर्ट से महिला के अपहरण मामले में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को झटका, अंतरिम अग्रिम जमानत से इनकार- indianews

HD Revanna: बेंगलुरु कोर्ट से महिला के अपहरण मामले में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को झटका, अंतरिम अग्रिम जमानत से इनकार- indianews

Reepu kumari • LAST UPDATED : May 5, 2024, 11:44 am IST

India News(इंडिया न्यूज), HD Revanna: निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने शनिवार को जद (एस) नेता और होलेनारासीपुरा विधायक एचडी रेवन्ना को अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। यह मैसूर में केआर नगर पुलिस द्वारा दर्ज अपहरण के एक मामले के संबंध में है, जिसमें अपहरण, अवैध कारावास आदि के अपराध शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट, जिन्होंने लगभग दो घंटे तक मामले की सुनवाई की, ने एचडी रेवन्ना द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के साथ इस संबंध में दायर अंतरिम आवेदन (आईए) को खारिज कर दिया।
हालांकि मुख्य याचिका पर सुनवाई 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

  • बेंगलुरु कोर्ट से जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को झटका
  • महिला का अपहरण मामला
  • अंतरिम अग्रिम जमानत से अदालत का इनकार

गैर जमानती अपराध

इससे पहले, एचडी रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मूर्ति डी नाइक ने कहा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार करने के लिए जानबूझकर गैर जमानती अपराध लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों द्वारा निर्देशित की जा रही है और कहा कि उपमुख्यमंत्री के बयान से यह स्पष्ट है कि रेवन्ना को दो महीने तक हिरासत में रखा जाना चाहिए और पूछताछ की जानी चाहिए।

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आरोपों को इंकार

नाइक के मुताबिक, प्रज्वल रेवन्ना इस मामले में आरोपी नहीं हैं, एसआईटी मामले को सनसनीखेज बनाने पर तुली हुई है।
उन्होंने दावा किया कि आरोपी नंबर 2 (सतीश बाबू) के बयान में संदर्भ के अलावा कि उसे एचडी रेवन्ना ने भेजा था, एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य सामग्री नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत की सुरक्षा दी जाती है, तो अगले ही पल वह एसआईटी के समक्ष जांच का सामना करेगा। दूसरी ओर, याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए एसआईटी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने कहा कि अपहृत महिला के बारे में पता लगाया जाए और कहा कि उसकी जान बचाना पहली प्राथमिकता है।

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