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India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले में दोषी पाए जाने वाले सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ शनिवार (29 अप्रैल) को गुजरात हाई कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल ने कभी पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया। मोदी नाम किसी एक मान्य जातीय समूह का नहीं है। एक नाम के करोड़ों लोग हों तो हर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता है मामले को लेकर सुनवाई जस्टिस हेमंत सुनवाई कर रहे हैं।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी सबकी जाति अलग है, राहुल ने विजय माल्या और मेहुल चौकसी का भी नाम लिया था। पूर्णेश मोदी कैसे कह सकते हैं कि उनकी जाति का अपमान हुआ? मोढ घांची (Modh Ghanchi) और मोढ़ वणिक (turn merchant) भी अलग- अलग वर्ग हैं।
अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि यह समझ से परे है कि पूर्णेश की मानहानि कैसे हुई मोदी नाम का कोई एक समुदाय नहीं है, शिकायतकर्ता ने ऑल गुजरात मोदी समाज नाम की एक संस्था के सहारे जताने की कोशिश की है कि मोदी एक समाज है।
बात यह है कि इस तरह के केस में दोषी ठहराना तो दूर मजिस्ट्रेट को समन ही नहीं जारी करना चाहिए था। केस को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। शिकायतकर्ता कहते हैं कि बयान को सीधे नहीं सुना गया यह बयान उन्हें किसी ने वॉट्सऐप पर भेजा था क्या यह शिकायत का आधार हो सकता है?
अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करवाने के लगभग 2 साल बाद पूर्णेश मोदी को लगा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उन्होंने नया पेन ड्राइव और सीडी जमा करवाई उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी को दोबारा समन जारी किया जाए जो कि ट्रायल जज ने फरवरी 2022 में इससे इंकार कर दिया था।
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