India News (इंडिया न्यूज़), UAPA: जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को गुरुवार आज ( गुरुवार) को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा झटका लगा है। मंत्रालय द्वारा जेकेडीएफपी को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की पार्टी जेकेडीएफपी को गैरकानूनी करार दिया गया है।
बता दें कि भारत सरकार द्वारा जेकेडीएफपी को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है। कहा गया कि 1998 में इनके सदस्यों ने देश में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। साथ ही इनके सदस्य कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। जिसके कारण भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता खतरे में हैं। इस पार्टी के खिलाफ यूएपीए 1967, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 और रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
Also Read:
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया…
Clear Fat from Your Liver: फैटी लिवर की समस्या आज के समय में बेहद आम…
Tension in Israel: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके देश में गुस्सा लगातार…
पर्थ में खेले गए पहले टैस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 से हरा…
India News (इंडिया न्यूज़),Delhi Election 2025: पंजाब में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (आप)…
Shani Sadesati 2025: कुंभ राशि के बाद शनि नए साल 2025 में मीन राशि में…