India News (इंडिया न्यूज़), Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग आज शनिवार, 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत में मतदान कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होंगे, जबकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है। चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगा।
ऐसे में कई चीजों को लेकर नियमों में बदलाव हो जाता है। जिसका पालन ना करने पर कानूनी रुप से दंडित भी किया जाता है। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कहा कि वह शनिवार दोपहर 3 बजे 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद नतीजों की घोषणा होने तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। इससे सरकार के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। चलिए जान लेते हैं क्या बदलेगा।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक अधिकार के तहत, ईसीआई ने आदर्श आचार संहिता विकसित की है, जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए मानदंड स्थापित करती है। इसका उद्देश्य “समान अवसर” तैयार करना है। एमसीसी के लागू होने से सर्वोत्तम 10 परिवर्तन क्या होता है यहां जानिए।
Also Read: Weather Update: कई राज्यों में बर्फबारी, बारिश की चेतावनी; उत्तराखंड में तूफान का येलो अलर्ट जारी
• चुनाव पैनल के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
• लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद, सिविल सेवकों को छोड़कर, उन्हें शिलान्यास करने या किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं को शुरू करने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
• इस अवधि के दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि से संबंधित वादों की अनुमति नहीं है।
• सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में तदर्थ नियुक्तियाँ जो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, निषिद्ध हैं।
Also Read: Anuradha Paudwal: मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल हो सकती हैं बीजेपी का हिस्सा
• लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, मंत्री और अन्य अधिकारी चुनाव की घोषणा होने के बाद विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकते हैं।
• आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, आधिकारिक दौरों को चुनाव प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, और चुनाव प्रचार के लिए आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित है, ईसीआई दिशानिर्देश कहते हैं।
• चुनाव के दौरान सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्तारूढ़ दल के हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
चुनावी बैठकें आयोजित करने के लिए मैदान और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान नियमों और शर्तों पर उपलब्ध होने चाहिए।
• ईसीआई का कहना है कि विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव निकाय का कहना है कि किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रचार कार्यालय के रूप में या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए उनका उपयोग करना प्रतिबंधित है।
• भारत का चुनाव आयोग चुनाव अवधि के दौरान समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाता है। एमसीसी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में उपलब्धियों के बारे में राजनीतिक समाचारों और प्रचार के पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आधिकारिक जन मीडिया के दुरुपयोग से सख्ती से बचा जाना चाहिए।
एमसीसी के पास स्वयं कानूनी प्रवर्तनीयता नहीं है। फिर भी, इसके भीतर के विशिष्ट प्रावधानों को अन्य क़ानूनों में संबंधित खंडों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जिनमें 1860 का भारतीय दंड संहिता, 1973 का आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम शामिल है।
इसके अतिरिक्त, ईसीआई के पास 1968 के चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश के पैराग्राफ 16ए के तहत किसी पार्टी की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है।
Also Read:-
Trending News: ब्रिटेन की पॉर्न स्टार बोनी ब्लू ने इंटरव्यू में दावा किया कि, उसने…
India News(इंडिया न्यूज) CBSE Exam Datesheet 2025 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष…
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की तौलिया पहनकर…
Pakistan Viral Video: पाकिस्तान से जुड़ा एक भयावह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा…
India News RJ(इंडिया न्यूज)Kirodi Lal Meena On Samaraavata: टोंक जिले की देवली-उनियारा सीट पर 13…
India News HP(इंडिया न्यूज)Himachal News: हिमाचल प्रदेश में विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए…